कलकत्ता HC ने TMC युवा रैली को शर्तों के साथ दी अनुमति
कलकत्ता हाई कोर्ट ने युवा तृणमूल कांग्रेस को 8 जुलाई को कोलकाता में रैली आयोजित करने की अनुमति दे दी है, लेकिन कई प्रतिबंधों के साथ। कोर्ट ने रैली में 1,000 समर्थकों की सीमा तय की है और मार्ग को बालीगंज फाड़ी से हाजरा क्रॉसिंग तक बदल दिया है। रैली केवल दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच ही अनुमत है, और आयोजकों को तब तक क्षेत्र खाली करना होगा। हाई कोर्ट ने लाउडस्पीकर पर भी प्रतिबंध लगा दिया और आयोजकों से किसी भी घटना की जिम्मेदारी लेने के लिए एक लिखित हलफनामा मांगा। यह निर्णय कोलकाता पुलिस द्वारा रैली की अनुमति से इनकार करने के बाद आया, जिसमें संभावित सार्वजनिक व्यवधान और मूल मार्ग पर अस्पतालों पर प्रभाव का हवाला दिया गया था।
AI सारांश
3 bulletsTMC युवा रैली को सशर्त मंज़ूरी
कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को युवा तृणमूल कांग्रेस (ममता बनर्जी गुट) को 8 जुलाई को कोलकाता में विरोध रैली के लिए सशर्त अनुमति दे दी। यह निर्णय कोलकाता पुलिस द्वारा शुरू में प्रदर्शन की अनुमति से इनकार करने के बाद आया, जिससे युवा विंग ने अदालत में इनकार को चुनौती दी।
अदालत द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंध
न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई प्रतिबंध लगाए। मुख्य प्रतिबंधों में 1,000 समर्थकों तक भागीदारी सीमित करना, रैली का समय दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक सीमित करना और आयोजकों को निर्धारित समय तक क्षेत्र खाली करने का आदेश देना शामिल है। कार्यक्रम के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित है।
संशोधित मार्ग और जवाबदेही
अदालत ने प्रस्तावित रैली मार्ग को संशोधित किया, जिससे आयोजकों के मूल अनुरोध के बजाय इसे बालीगंज फाड़ी से हाजरा क्रॉसिंग तक जाने की अनुमति मिली। इसके अतिरिक्त, युवा तृणमूल कांग्रेस को संयुक्त पुलिस आयुक्त को एक लिखित हलफनामा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें रैली के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की जाएगी। जुलूस को हाजरा क्रॉसिंग के चारों ओर नहीं घूमना चाहिए और सड़क के एक तरफ रहना चाहिए।
पुलिस की आपत्तियां और अदालत का तर्क
कोलकाता पुलिस ने काम करने वाले दिन पर संभावित महत्वपूर्ण व्यवधान और मूल मार्ग पर अस्पतालों परN नकारात्मक प्रभाव का हवाला देते हुए अनुमति denied कर दी थी, जिससे एम्बुलेंस और मरीजों की आवाजाही प्रभावित होती। उच्च न्यायालय की शर्तों का उद्देश्य विरोध करने के अधिकार को सार्वजनिक असुविधा को कम करने और आवश्यक सेवाओं, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, को अप्रभावित रखने के साथ संतुलित करना है।
क्यों मायने रखता है
यह फैसला विरोध करने के अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक सेवाओं के साथ संतुलित करता है, शहरी क्षेत्रों में भविष्य की राजनीतिक सभाओं के लिए एक मिसाल कायम करता है।
मुख्य तथ्य
- •Rally Date: July 8
- •Participation Cap: 1,000 supporters
- •Rally Timing: 2 PM to 4:30 PM
- •Route Change: Ballygunge Phari to Hazra Crossing
- •Restrictions: No loudspeakers, organizers responsible
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