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सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी

Briovo· 12 Aug 2026, 08:31 pm IST
सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक फैसले को पलटते हुए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से बनर्जी को भारत के बाहर चिकित्सा सुविधा लेने की अनुमति मिल गई है, जबकि पहले उच्च न्यायालय के आदेश ने उनकी विदेशी यात्रा पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप से वह अपना निर्धारित इलाज करा सकेंगे।

AI सारांश

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सुप्रीम कोर्ट ने पलटा HC का आदेश

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता अभिषेक बनर्जी से जुड़े एक मामले में हस्तक्षेप किया है। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक पिछले आदेश को रद्द कर दिया।

विदेश यात्रा की अनुमति

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई है। यह उन्हें अपनी नियोजित अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने की अनुमति देता है।

उद्देश्य: आंखों का इलाज

अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा का प्राथमिक कारण आंखों का इलाज है। वह भारत के बाहर अपनी आंखों के लिए विशेष चिकित्सा देखभाल लेंगे।

क्यों मायने रखता है

यह फैसला एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती को विदेश में विशेष चिकित्सा उपचार प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो कानूनी कार्यवाही के बीच भी व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को उजागर करता है।

मुख्य तथ्य

  • Court Ruling: Supreme Court set aside Calcutta High Court order
  • Beneficiary: TMC leader Abhishek Banerjee
  • Purpose of Travel: Eye treatment abroad

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