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फ्लाइट में देरी/रद्दीकरण: जानें भारत में हवाई यात्रियों के अधिकार

Briovo· 03 Aug 2026, 09:57 pm IST
फ्लाइट में देरी/रद्दीकरण: जानें भारत में हवाई यात्रियों के अधिकार

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने भारत में फ्लाइट में देरी या रद्दीकरण के दौरान हवाई यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 'सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट' नामक स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इन नियमों के तहत एयरलाइंस को देरी की अवधि के आधार पर भोजन, वैकल्पिक उड़ानें, पूर्ण रिफंड और होटल में ठहरने जैसी कई मुफ्त सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य है। यदि रद्दीकरण की सूचना 24 घंटे से कम समय पहले दी जाती है, तो यात्रियों को ₹5,000 से ₹10,000 तक का मुआवजा मिल सकता है। यदि एयरलाइंस इन सुविधाओं को प्रदान करने में विफल रहती हैं, तो यात्री एयरलाइन ग्राहक सेवा या नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरसेवा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

AI सारांश

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DGCA द्वारा परिभाषित यात्री अधिकार

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने फ्लाइट में देरी या रद्दीकरण की स्थिति में हवाई यात्रियों के अधिकारों का विस्तृत विवरण देते हुए व्यापक 'सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स' (CAR सेक्शन 3, सीरीज M, पार्ट IV) स्थापित किए हैं। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि एयरलाइंस प्रभावित यात्रियों को आवश्यक सुविधाएं और मुआवजा प्रदान करें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दिसंबर 2023 में राज्यसभा में इन नियमों की पुष्टि की थी।

देरी और रद्दीकरण के लिए सुविधाएं

यदि कोई फ्लाइट रद्द हो जाती है, तो एयरलाइंस को एक वैकल्पिक उड़ान या मुआवजे के साथ पूर्ण रिफंड देना होगा। दो घंटे से अधिक की देरी के लिए, यात्रियों को मुफ्त भोजन और जलपान का अधिकार है। यदि देरी छह घंटे से अधिक या रात भर रहती है, तो एयरलाइंस को वैकल्पिक उड़ानें, पूर्ण रिफंड, या मुफ्त होटल आवास, जिसमें परिवहन भी शामिल है, प्रदान करना आवश्यक है।

मुआवजा और रिफंड प्रक्रिया

यदि फ्लाइट रद्दीकरण की सूचना प्रस्थान से 24 घंटे से कम समय पहले दी जाती है, या रद्दीकरण के कारण कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जाती है, तो यात्री ₹5,000 से ₹10,000 तक के मुआवजे के हकदार हैं। नकद रिफंड तुरंत संसाधित किया जाना चाहिए, जबकि क्रेडिट कार्ड रिफंड सात दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। ट्रैवल एजेंट के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के लिए, रिफंड सीधे एजेंट से दावा किया जाना चाहिए, जिसमें सभी संबंधित शुल्क और कर शामिल हैं।

छूट और शिकायत तंत्र

खराब मौसम, सुरक्षा खतरों या हड़तालों जैसी 'अप्रत्याशित' (force majeure) परिस्थितियों में एयरलाइंस नकद मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं हैं, लेकिन भोजन, आवास और रिफंड जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी भी अनिवार्य हैं। यदि कोई एयरलाइन इन नियमों का पालन करने में विफल रहती है, तो यात्री एयरलाइन की ग्राहक सेवा या नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरसेवा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। DGCA नियमित रूप से शिकायतों की जांच करता है और नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाता है।

क्यों मायने रखता है

हवाई यात्रियों के लिए इन अधिकारों को समझना महत्वपूर्ण है ताकि वे फ्लाइट में रुकावट के दौरान एयरलाइंस से DGCA द्वारा अनिवार्य मुआवजा और सुविधाएं प्राप्त कर सकें।

मुख्य तथ्य

  • Regulatory Body: Directorate General of Civil Aviation (DGCA)
  • Key Regulation: Civil Aviation Requirements (CAR Section 3, Series M, Part IV)
  • Compensation for late notification…: ₹5,000-₹10,000
  • Refund timeframe for credit card…: 7 days
  • Complaint Portal: AirSewa portal

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