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ओडिशा: 2021 वन अधिकारी मौत मामले में IFS अधिकारी निलंबित

Briovo· 02 Aug 2026, 12:54 pm IST
ओडिशा: 2021 वन अधिकारी मौत मामले में IFS अधिकारी निलंबित

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 2021 में सहायक वन संरक्षक (ACF) सौम्या रंजन मोहपात्रा की रहस्यमय मौत में कथित संलिप्तता के आरोप में IFS अधिकारी संग्राम केशरी बेहरा को निलंबित कर दिया है। मोहपात्रा की जुलाई 2021 में जलने से मौत हो गई थी, और उनके परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए बेहरा, मोहपात्रा की पत्नी और घर के रसोइए को दोषी ठहराया था। उस समय DFO रहे बेहरा का नाम पुलिस शिकायत में दर्ज किया गया था और बाद में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे। उन्होंने हाल ही में आत्मसमर्पण किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया।

AI सारांश

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IFS अधिकारी मुख्यमंत्री द्वारा निलंबित

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारी संग्राम केशरी बेहरा के निलंबन का आदेश दिया है। यह निर्णय 2021 में गजपति जिले में एक वन अधिकारी की रहस्यमय मौत में बेहरा की कथित संलिप्तता के कारण लिया गया है। घटना के समय बेहरा पहले परलाखेमुंडी के प्रभागीय वन अधिकारी (DFO) थे।

ACF मोहपात्रा की रहस्यमय मौत

सहायक वन संरक्षक (ACF) सौम्या रंजन मोहपात्रा 11 जुलाई, 2021 को अपने घर पर गंभीर रूप से जल गए थे। अगले दिन, 12 जुलाई को, कटक के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दुखद रूप से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि, उनके परिवार के सदस्यों ने दृढ़ता से आरोप लगाया कि मोहपात्रा की हत्या की गई थी, न कि गलती से जले थे।

परिवार ने साजिश का आरोप लगाया, शिकायत दर्ज की

मोहपात्रा के परिवार ने 13 जुलाई, 2021 को एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बेहरा, मृतक की पत्नी और घर के रसोइए पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया। इस शिकायत के आधार पर, परलाखेमुंडी पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया और बाद में आगे की जांच के लिए अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया। परिवार ने बाद में सितंबर 2022 में स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें चल रही जांच में कमियां बताई गईं।

कानूनी कार्यवाही और न्यायिक हिरासत

जब बेहरा ने निचली अदालत के समन के बावजूद पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, और उन्हें निचली अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया। नतीजतन, बेहरा ने इस साल 27 जुलाई को परलाखेमुंडी अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और तब से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

क्यों मायने रखता है

एक संदिग्ध मौत मामले में एक उच्च पदस्थ IFS अधिकारी का निलंबन राज्य सरकार की न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, भले ही आरोपी किसी भी पद पर हो। यह एक ऐसे मामले में चल रही जांच और कानूनी कार्यवाही को रेखांकित करता है जिसने काफी ध्यान आकर्षित किया है।

मुख्य तथ्य

  • Officer Suspended: Sangram Keshari Behera (IFS)
  • Deceased Officer: Soumya Ranjan Mohapatra (ACF)
  • Incident Year: July 2021
  • Current Post of Accused: Director (commercial), Odisha Forest Development Corporation (OFDC)
  • Previous Post of Accused (at…: Divisional Forest Officer (DFO), Paralakhemundi
  • Legal Status of Accused: Remanded to judicial custody

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