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अमायरा मौत: शिक्षिका, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई

Briovo· 24 Jul 2026, 09:58 pm IST

जयपुर की एक अदालत में अमायरा मौत मामले की सुनवाई हुई, जिसमें नीरजा मोदी स्कूल की 9 वर्षीय छात्रा के परिवार ने उसकी क्लास टीचर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित परिवार के वकील ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत क्लास टीचर के खिलाफ और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत प्रिंसिपल, चेयरमैन और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अदालत ने मामले का संज्ञान लेने पर आदेश के लिए अगली सुनवाई 27 जुलाई को तय की है। परिवार का कहना है कि छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी व्यक्तिगत शिक्षकों से परे पूरे स्कूल प्रशासन की होती है।

AI सारांश

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अमायरा की मौत पर अदालत में सुनवाई

जयपुर की एक अदालत ने हाल ही में नीरजा मोदी स्कूल की 9 वर्षीय छात्रा अमायरा की दुखद मौत के मामले में सुनवाई की। कार्यवाही में उसकी मौत के संबंध में जवाबदेही की मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अदालत आगामी सत्र में इस मामले पर फैसला सुनाने की उम्मीद है।

शिक्षिका व प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सुनवाई के दौरान, पीड़ित परिवार के अधिवक्ता ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत क्लास टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इसके अतिरिक्त, संस्थागत लापरवाही के लिए स्कूल की प्रधानाचार्या, चेयरमैन और प्रबंधन के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई।

स्कूल की सुरक्षा की व्यापक जिम्मेदारी

पीड़ित परिवार ने तर्क दिया कि स्कूल में छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल व्यक्तिगत क्लास टीचरों तक सीमित नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों का हवाला देते हुए प्रधानाचार्य और पूरे स्कूल प्रबंधन की समान जवाबदेही है।

न्याय और व्यापक सुरक्षा के लिए पिता की अपील

अमायरा के पिता, विजय मीणा ने कहा कि यह चल रहा संघर्ष न केवल उनकी बेटी के लिए बल्कि स्कूल जाने वाले हर बच्चे की सुरक्षा के लिए है। उन्होंने जांच और साक्ष्यों के माध्यम से पहचाने गए सभी लापरवाह व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आग्रह किया, संस्थागत जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर दिया।

स्कूल प्रबंधन की चुप्पी

प्रधानाचार्य इंदु दुबे और नीरजा मोदी स्कूल प्रबंधन से मामले पर उनके दृष्टिकोण के लिए संपर्क करने के प्रयास विफल रहे। संदेशों के माध्यम से उन तक पहुंचने के प्रयासों के बावजूद, आरोपों या चल रही कानूनी कार्यवाही के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

क्यों मायने रखता है

यह मामला स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और स्कूल प्रबंधन की जवाबदेही के महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालता है, इस बात पर जोर देता है कि छात्र सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्य तथ्य

  • Student's Age: 9 years old
  • School Name: Neerja Modi School, Jaipur
  • Next Hearing Date: July 27
  • Legal Sections Invoked: Section 107 (Bharatiya Nyaya Sanhita), Section 75 (Juvenile Justice Act, 2015)
  • Parties Against Whom Action is…: Class teacher, Principal, Chairman, School Management

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