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जैसलमेर: हलवाई, कैटरर्स के लिए FSSAI पंजीकरण अनिवार्य

Briovo· 12 Aug 2026, 08:30 pm IST
जैसलमेर: हलवाई, कैटरर्स के लिए FSSAI पंजीकरण अनिवार्य

जैसलमेर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने शादियों, धार्मिक, सामाजिक और सरकारी आयोजनों जैसे बड़े समारोहों में भोजन बनाने वाले सभी हलवाईयों और कैटरर्स के लिए FSSAI पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह कदम भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने, खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए उठाया गया है। आयोजकों या कैटरर्स को अब कार्यक्रम की तिथि, स्थान, अनुमानित मेहमानों की संख्या और FSSAI लाइसेंस नंबर सहित विभाग को आयोजन विवरण की जानकारी देनी होगी। विभाग जोखिम-आधारित निगरानी, निरीक्षण, स्वच्छता सत्यापन और खाद्य नमूना संग्रह करेगा। नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सुरक्षित भोजन प्रबंधन, भंडारण और अपशिष्ट निपटान प्रथाओं पर जोर दिया जाएगा।

AI सारांश

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FSSAI पंजीकरण अनिवार्य

जैसलमेर के खाद्य सुरक्षा विभाग ने सभी हलवाईयों और कैटरर्स के लिए FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह नियम शादियों, धार्मिक समारोहों, सामाजिक आयोजनों और सरकारी कार्यक्रमों सहित बड़े समारोहों में भोजन तैयार करने और परोसने वालों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य भोजन की गुणवत्ता बढ़ाना और खाद्य जनित बीमारियों को रोकने के लिए स्वच्छता मानकों को सुनिश्चित करना है।

आयोजन से पहले जानकारी आवश्यक

आयोजकों या जिम्मेदार कैटरर्स को अब किसी भी सामूहिक भोजन कार्यक्रम से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग को आवश्यक विवरण प्रस्तुत करना होगा। इस जानकारी में कार्यक्रम की तिथि, समय और स्थल का पूरा पता, आयोजक और कैटरर के नाम, FSSAI लाइसेंस नंबर और अनुमानित मेहमानों की संख्या शामिल है। यह अग्रिम सूचना अधिकारियों द्वारा बेहतर निगरानी और योजना बनाने में मदद करेगी।

जोखिम-आधारित निगरानी और निरीक्षण

विभाग बड़े आयोजनों के लिए जोखिम-आधारित निगरानी लागू करेगा, आवश्यकता पड़ने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मौके पर निरीक्षण के लिए भेजेगा। इन अधिकारियों को स्वच्छता सत्यापन करने और खाद्य नमूने एकत्र करने का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, उचित खाद्य भंडारण, तापमान नियंत्रण और कुशल अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा।

नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशनाराम कड़वासरा ने चेतावनी दी कि वैध FSSAI लाइसेंस के बिना काम करने या खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इवेंट वेन्यू, होटल और सामुदायिक हॉल के संचालकों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि भोजन तैयार करने और परोसने के लिए केवल FSSAI-पंजीकृत कैटरर्स को ही नियुक्त किया जाए। दंड से बचने के लिए इन नियमों का कड़ाई से पालन करना महत्वपूर्ण है।

जन स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा

सीएमएचओ डॉ. राजेंद्र कुमार पालीवाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस पहल का उद्देश्य खाद्य जनित बीमारियों को रोककर जन स्वास्थ्य की रक्षा करना है, जो बड़े समारोहों में एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं। विभाग स्थल संचालकों के साथ समन्वय स्थापित कर मानक संचालन प्रक्रियाओं का प्रचार-प्रसार भी करेगा। यह सहयोगात्मक प्रयास खाद्य सुरक्षा मानदंडों के बारे में व्यापक जागरूकता और अनुपालन सुनिश्चित करता है।

क्यों मायने रखता है

जैसलमेर खाद्य सुरक्षा विभाग की यह पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बड़े आयोजनों में जहां खाद्य सुरक्षा में कमी से बड़े पैमाने पर बीमारियाँ फैल सकती हैं। FSSAI पंजीकरण अनिवार्य करके और निगरानी बढ़ाकर, विभाग का लक्ष्य खाद्य जनित बीमारियों के जोखिम को काफी कम करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नागरिक आयोजनों में सुरक्षित और स्वच्छ भोजन का सेवन करें। यह कैटरर्स और कार्यक्रम आयोजकों को जवाबदेह ठहराता है, सामूहिक आयोजनों के लिए खाद्य सेवा उद्योग में बेहतर प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

मुख्य तथ्य

  • Target Events: Weddings, religious, social, government, and other public gatherings.
  • Mandatory Requirement: Valid FSSAI license or registration for caterers and confectioners.
  • Oversight Mechanism: Risk-based monitoring, inspections, hygiene verification, and food sample collection.
  • Information Submission: Organizers/caterers must provide event details (date, venue, FSSAI numbers, guest count) to the department prior to the event.
  • Enforcement: Legal action against non-compliance or violation of food safety standards.
  • Focus Areas: Personal hygiene, safe drinking water, proper storage, temperature control, and waste management.

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