बृजभूषण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में बरी
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया है। यह मामला सिंह के WFI प्रमुख के कार्यकाल के दौरान महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित था। दिल्ली पुलिस ने 2023 में सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न, हमला और आपराधिक धमकी के आरोपों में चार्जशीट दाखिल की थी। यह फैसला महिला पहलवानों के लंबे विरोध प्रदर्शनों और कानूनी लड़ाई के बाद आया है।
AI सारांश
3 bulletsWFI के पूर्व अध्यक्ष बरी
राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न मामले में बरी कर दिया है। यह फैसला 3 अगस्त, 2026 को सुनाया गया, जिससे एक हाई-प्रोफाइल कानूनी लड़ाई का अंत हो गया।
आरोपों की पृष्ठभूमि
यह मामला सिंह के WFI प्रमुख के कार्यकाल के दौरान महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से उपजा था। इन आरोपों के कारण ओलंपियनों सहित एथलीटों द्वारा न्याय और जवाबदेही की मांग को लेकर महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए थे।
पुलिस चार्जशीट और जांच
दिल्ली पुलिस ने 2023 में सिंह और तोमर के खिलाफ 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें यौन उत्पीड़न, हमला और आपराधिक धमकी सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। जांच व्यापक विरोध प्रदर्शनों और एक औपचारिक प्राथमिकी के बाद की गई थी।
अदालती कार्यवाही और निर्णय
अदालती कार्यवाही में SIT सदस्यों और जांच अधिकारियों के बयान दर्ज करना शामिल था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी पंवार ने अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों से विस्तृत दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और अंततः बरी करने की घोषणा की।
बृजभूषण सिंह की प्रतिक्रिया
बरी होने के बाद, बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी खुशी व्यक्त की, अपनी लंबे समय से चली आ रही बेगुनाही के दावे को दोहराया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा अपनी सच्चाई बरकरार रखी थी और अदालत के फैसले का स्वागत किया।
क्यों मायने रखता है
यह फैसला एक प्रमुख खेल अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोपों से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले का निष्कर्ष है, जो उत्पीड़न की रिपोर्ट करने में एथलीटों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।
मुख्य तथ्य
- •Accused Acquitted: Brij Bhushan Sharan Singh and Vinod Tomar
- •Court: Rouse Avenue Court
- •Date of Acquittal: August 3, 2026
- •Charges Filed By: Delhi Police
- •Original Charges: Sexual harassment, assault, criminal intimidation
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