NCDRC ने सलमान खान के खिलाफ पान मसाला विज्ञापन मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने एक "भ्रामक" पान मसाला विज्ञापन के संबंध में अभिनेता सलमान खान के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्यवाही रोक दी है। एक उपभोक्ता द्वारा दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि खान हानिकारक प्रकृति के बावजूद "कमला पसंद" पान मसाला के विज्ञापन में दिखाई दिए थे। NCDRC ने टिप्पणी की कि सेलिब्रिटी केवल एक विज्ञापनकर्ता है न कि उत्पाद का निर्माता या सेवा प्रदाता, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इससे पहले सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसमें एंडोसर द्वारा उचित सावधानी पर जोर दिया गया था।
क्यों मायने रखता है
यह फैसला उपभोक्ता संरक्षण कानूनों के तहत सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स की जवाबदेही को स्पष्ट करता है, जो भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े भविष्य के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह उपभोक्ता अधिकारों और विज्ञापन नियमों से सीधे संबंधित है, जो शासन और सामाजिक न्याय पर UPSC/SSC सामान्य अध्ययन के पेपर के लिए महत्वपूर्ण हैं।
मुख्य तथ्य
- •Grievance filing body: National Consumer Disputes Redressal Commission (NCDRC)
- •Accused: Salman Khan
- •Product advertised: Kamla Pasand Pan Masala
- •Legislation cited: Consumer Protection Act, 2019
- •Issuing authority for guidelines: Central Consumer Protection Authority (CCPA)
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