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भवानीमंडी: पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास

Briovo· 30 Jun 2026, 02:34 pm IST
भवानीमंडी: पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास

भवानीमंडी में एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में, एक महिला और उसके प्रेमी को अपने पति की निर्मम हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़ित, शिवराज सिंह राजपूत, पर पहले हथौड़े से हमला किया गया और फिर हीटर के तार से करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। यह अपराध तब सामने आया जब राजपूत की बेटी ने उसे खून से लथपथ पाया और बाद में रात को अपनी मां को खून के धब्बे साफ करते देखा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय ने 23 गवाहों की गवाही और भौतिक साक्ष्यों सहित व्यापक सबूतों के आधार पर दोनों को दोषी ठहराया। सबूत नष्ट करने के प्रयास के लिए दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया।

AI सारांश

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निर्मम हत्या का खुलासा

17 सितंबर 2024 की रात को, सांगरिया गांव में 32 वर्षीय शिवराज सिंह राजपूत की उनके घर पर जघन्य हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी, किरण कंवर, और उनके प्रेमी, सुरेंद्र सिंह, को इस अपराध का दोषी पाया गया। पीड़ित खून से लथपथ मिला, उसके शरीर पर हथौड़े के घाव और हीटर के तार के निशान थे।

बेटी की चौंकाने वाली गवाही

राजपूत की बेटी ने सच्चाई को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने गवाही दी कि उसने रात में अपनी मां को एक कमरे में खून के धब्बे साफ करते देखा था और बाद में सुबह अपने पिता का बेजान शरीर पाया। उसके बयान ने आरोपियों के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत दिए।

हत्या की ओर ले जाने वाला टकराव

पुलिस जांच से पता चला है कि किरण और सुरेंद्र घर के पास एक बाड़े में एक साथ थे जब शिवराज ने उन्हें देख लिया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके दौरान सुरेंद्र ने पहले शिवराज पर हथौड़े से वार किया। जब वह मरा नहीं, तो उसने कथित तौर पर हीटर के तार से उसे करंट लगाया।

न्याय और सजा

भवानीमंडी के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय ने फैसला सुनाया, जिसमें किरण कंवर और सुरेंद्र सिंह दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें सबूत मिटाने की कोशिश के लिए प्रत्येक पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया गया। यह फैसला 23 गवाहों की गवाही और 65 दस्तावेजों के साथ 8 भौतिक साक्ष्यों के आधार पर था।

क्यों मायने रखता है

यह मामला घरेलू हिंसा और अवैध संबंधों के कारण होने वाले गंभीर आपराधिक कृत्यों की गंभीरता को उजागर करता है, और जवाबदेही बनाए रखने में न्याय प्रणाली के महत्व पर जोर देता है।

मुख्य तथ्य

  • Victim: Shivraj Singh Rajput (32)
  • Convicts: Kiran Kunwar (wife) and Surendra Singh (lover)
  • Location: Sangria village, Bhawanimandi, Jhalawar
  • Murder Method: Hammer attack followed by electrocution with heater wire
  • Sentencing Court: ADJ Rajiv Dattatreya, Bhawanimandi

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