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गृह मंत्रालय का प्रोटोकॉल: पहले राष्ट्रगीत फिर राष्ट्रगान

Briovo· 11 Jul 2026, 12:58 am IST
गृह मंत्रालय का प्रोटोकॉल: पहले राष्ट्रगीत फिर राष्ट्रगान

गृह मंत्रालय (MHA) ने सरकारी और सार्वजनिक आयोजनों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के प्रस्तुतीकरण के लिए एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है। इसके अनुसार, हमेशा पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा और उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान। यह मानकीकृत प्रोटोकॉल पहले से चल रही विभिन्न प्रथाओं के कारण उत्पन्न भ्रम को समाप्त करने और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकरूपता सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। गृह मंत्रालय ने मुख्य सचिवों और प्रशासनिक प्रमुखों को दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है, जिसमें सही उच्चारण, धुन और अवधि भी शामिल है, जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

AI सारांश

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नया प्रोटोकॉल जारी

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राष्ट्रगीत (वंदे मातरम) और राष्ट्रगान (जन गण मन) के प्रस्तुतीकरण से संबंधित एक व्यापक प्रोटोकॉल जारी किया है। इस निर्देश का उद्देश्य आधिकारिक और सार्वजनिक आयोजनों के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनाई जाने वाली प्रथाओं में एकरूपता लाना है। नए दिशानिर्देश पहले से मौजूद विभिन्न व्यवस्थाओं का स्थान लेंगे, जिससे एक एकल, अनिवार्य प्रक्रिया स्थापित होगी।

गायन का अनिवार्य क्रम

गृह मंत्रालय के नए प्रोटोकॉल के तहत, यदि किसी सरकारी या सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों प्रस्तुत किए जाने हैं, तो राष्ट्रगीत को हमेशा पहले बजाया जाएगा, जिसके तुरंत बाद राष्ट्रगान होगा। इस क्रम को कड़ाई से बनाए रखा जाना है, भले ही उन राज्यों में जहां कार्यक्रम में राज्य गीत भी शामिल हो। दोनों राष्ट्रीय रचनाओं को बिना किसी रुकावट के लगातार प्रस्तुत किया जाना है।

पिछले भ्रम को दूर करना

गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान संबंधी दिशा-निर्देश पहले से मौजूद थे, लेकिन उनके कार्यान्वयन को लेकर विभिन्न राज्यों और संस्थानों के बीच व्यावहारिक भ्रम बना हुआ था। यह नया प्रोटोकॉल विशेष रूप से इस तरह की अस्पष्टताओं को समाप्त करने और पूरे देश में राष्ट्रीय प्रतीक प्रस्तुतियों के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है। इस कदम से आयोजन योजना और निष्पादन को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है।

शुद्धता और पालन पर जोर

प्रोटोकॉल में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों के सही उच्चारण, धुन और सटीक अवधि के सख्त पालन पर भी जोर दिया गया है। अनुपालन को सुविधाजनक बनाने के लिए, गृह मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सटीक प्रस्तुति दिशानिर्देश उपलब्ध कराए हैं। सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों और केंद्रीय मंत्रालयों से आग्रह किया गया है कि वे अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के भीतर इन निर्देशों का प्रचार करें ताकि सावधानीपूर्वक पालन सुनिश्चित किया जा सके।

क्यों मायने रखता है

यह प्रोटोकॉल राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के प्रदर्शन के क्रम को मानकीकृत करता है, जिससे सरकारी और सार्वजनिक आयोजनों में राष्ट्रीय प्रतीकों के लिए एकरूपता और सम्मान सुनिश्चित होता है।

मुख्य तथ्य

  • Issuing Authority: Ministry of Home Affairs (MHA)
  • Date of Issuance: Friday
  • Order of Rendition: National Song (first), National Anthem (second)
  • Scope: Government and public events across all states and Union Territories
  • Compliance: Mandatory for all institutions and organizations
  • Guidance on Rendition: Correct pronunciation, tune, and duration available on MHA website

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