पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पीआरटीसी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर लगाई रोक

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पटियाला में पेप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (PRTC) के 678 संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस स्नेह प्राशर और जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने पंजाब सरकार और पीआरटीसी द्वारा दायर अपीलें स्वीकार कर लीं। अदालत ने टिप्पणी की कि जनवरी 2022 की नियमितीकरण नीति 31 दिसंबर, 2021 के बाद नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं हो सकती है। अगली सुनवाई 16 जुलाई को निर्धारित है, जिससे कर्मचारियों के भविष्य पर अनिश्चितता बढ़ गई है।
क्यों मायने रखता है
यह फैसला संविदा सरकारी कर्मचारियों की रोजगार सुरक्षा को प्रभावित करता है और नियमितीकरण नीतियों की कानूनी व्याख्या पर प्रकाश डालता है, जो प्रशासनिक कानून और श्रम नीतियों पर केंद्रित पीएससी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है।
मुख्य तथ्य
- •Number of workers affected: 678
- •Corporation: Pepsu Road Transport Corporation (PRTC), Patiala
- •Policy in question: Regularisation Policy of January 2022
- •Key date for policy applicability: December 31, 2021
- •Next hearing date: July 16
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