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Madhya Pradesh High CourtWrongful ConvictionFSL Report ErrorJudicial Oversight

गलत FSL रिपोर्ट के कारण 14 साल जेल में रहे दो शख्स

Briovo· 08 Aug 2026, 07:05 am IST
गलत FSL रिपोर्ट के कारण 14 साल जेल में रहे दो शख्स

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तुलसीराम राजपाल और हरप्रसाद की हत्या के मामले में दोषी ठहराई गई सजा को पलट दिया है, जिन्होंने 14 साल जेल में बिताए थे। अदालत ने पाया कि 2012 में निचली अदालत ने गलती से एक असंबंधित मामले की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट पर भरोसा किया था, जिसमें अलग आरोपी और हथियार शामिल थे। उच्च न्यायालय ने गंभीर जांच चूकें भी नोट कीं, जिनमें एक अज्ञात पुलिस अधिकारी द्वारा FIR लिखना और मृतक प्यारेलाल द्वारा वास्तव में FIR दर्ज करने पर संदेह शामिल है। इन व्यक्तियों को दमोह विशेष सत्र न्यायालय द्वारा IPC की धारा 302, 302/34 और 450 के तहत दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

AI सारांश

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गलत दोषसिद्धि पलटी गई

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में तुलसीराम राजपाल और हरप्रसाद की हत्या की दोषसिद्धि को पलट दिया है, जिन्होंने 14 साल जेल में बिताए थे। दमोह की निचली अदालत ने 2012 में उन्हें गलत सबूतों के आधार पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यह फैसला एक महत्वपूर्ण न्यायिक चूक के कारण उनकी लंबी कैद को समाप्त करता है।

FSL रिपोर्ट की त्रुटि की पहचान

दोषसिद्धि को पलटने का एक मुख्य कारण यह पता चला कि निचली अदालत द्वारा भरोसा की गई फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट पूरी तरह से एक अलग मामले से संबंधित थी। इस रिपोर्ट में अलग आरोपी, हथियार और घायल व्यक्ति शामिल थे। उच्च न्यायालय ने इस लापरवाही पर आश्चर्य व्यक्त किया, यह देखते हुए कि परीक्षण के दौरान किसी भी पक्ष ने इस पर सवाल नहीं उठाया था।

जांच में खामियां उजागर

उच्च न्यायालय ने पुलिस जांच में कई गंभीर खामियों को भी उजागर किया। FIR कथित तौर पर एक अज्ञात पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी गई थी, और इस बात पर संदेह पैदा हुआ कि क्या मृतक, प्यारेलाल ने वास्तव में FIR दर्ज की थी या यह उनकी मृत्यु के बाद दायर की गई थी। जांच अधिकारी ने स्वीकार किया कि FIR उनकी लिखावट में नहीं थी और वह लेखक की पहचान नहीं कर सके।

FIR की प्रामाणिकता पर संदेह

FIR की प्रामाणिकता पर और भी संदेह पैदा हुए, खासकर मृतक के अंगूठे के निशान पर। अदालत ने पाया कि यह साबित नहीं हुआ कि FIR पर लगा अंगूठे का निशान वास्तव में प्यारेलाल का था। डॉक्टर की गवाही, जिसमें कहा गया था कि प्यारेलाल को "अस्पताल में मृत लाया गया था," ने अभियोजन पक्ष के उस दावे का और खंडन किया कि उन्होंने FIR दर्ज की थी।

दोषसिद्धि का मूल कारण खारिज

उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जांच और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दोनों में ये मौलिक दोष मामले की जड़ पर प्रहार करते हैं। परिणामस्वरूप, तुलसीराम राजपाल और हरप्रसाद की दोषसिद्धि और सजा को बरकरार नहीं रखा जा सका। यह फैसला निचली अदालतों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की अनिवार्यता को रेखांकित करता है।

क्यों मायने रखता है

यह मामला न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच में गंभीर खामियों को उजागर करता है, जहां एक गलत फोरेंसिक रिपोर्ट और प्रक्रियात्मक चूक के कारण दो व्यक्तियों को 14 साल तक गलत तरीके से जेल में रखा गया, जो साक्ष्य प्रबंधन और न्यायिक जांच में कड़े नियंत्रण और संतुलन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि ऐसे न्याय के गर्भपात को रोका जा सके।

मुख्य तथ्य

  • Imprisonment Duration: 14 years
  • Original Conviction Date: June 29, 2012
  • Conviction Overturned By: Madhya Pradesh High Court
  • Erroneous Evidence: FSL report from another case
  • Accused Names: Tulsiram Rajpal and Harprasad
  • Charges: IPC Sections 302, 302/34, 450

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