NHAI ने जैसलमेर के देविकोट में अतिक्रमण हटाए
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जैसलमेर के फतेहगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर एक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पुलिस टीम के सहयोग से चलाए गए इस अभियान में हाईवे की जमीन पर लंबे समय से काबिज अवैध केबिनों और अन्य ढांचों पर बुलडोजर चलाया गया। NHAI अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई से पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे, और स्वैच्छिक हटाने की समय सीमा समाप्त होने तथा राजस्व न्यायालयों के माध्यम से उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही यह कार्रवाई की गई। इस पहल का उद्देश्य सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त करना है।
AI सारांश
3 bulletsसुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जैसलमेर के फतेहगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर एक सख्त अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश के सीधे अनुपालन में की गई, जो अवैध रूप से कब्जा की गई सार्वजनिक भूमि को खाली कराने पर न्यायपालिका के जोर को उजागर करता है।
फतेहगढ़ में संयुक्त अभियान
NHAI के अधिकारियों और पुलिस विभाग की एक संयुक्त टीम ने फतेहगढ़ में इस अभियान का नेतृत्व किया। अभियान में बुलडोजर का उपयोग करके हाथ ठेलों, केबिनों और विभिन्न अन्य अतिक्रमणों जैसे अवैध ढांचों को गिराया गया, जिन्होंने लंबे समय से राजमार्ग की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा था।
पहले नोटिस और उचित प्रक्रिया
NHAI ने पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर उन्हें अपनी अवैध संरचनाओं को हटाने का निर्देश दिया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने और अतिक्रमणकारियों द्वारा अनुपालन करने में विफल रहने के बाद, NHAI ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए, राजस्व न्यायालयों के माध्यम से आदेश प्राप्त करने के बाद ही विध्वंस की कार्रवाई की।
अधिकारियों की उपस्थिति और सुरक्षा
अभियान के दौरान, NHAI अधिकारी अक्षय कुमार, सांगड़ थाना अधिकारी राजेश कुमार विश्नोई और तहसीलदार नखत सिंह राठौड़ सहित एक व्यापक प्रशासनिक टीम मौजूद थी। पूरे अभियान के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फतेहगढ़, देविकोट और सांगड़ से व्यापक पुलिस बल तैनात किया गया था।
सार्वजनिक भूमि पर प्रभाव
NHAI की इस निर्णायक कार्रवाई ने सरकारी भूमि को लंबे समय से चले आ रहे अवैध अतिक्रमणों से सफलतापूर्वक मुक्त कराया। ऐसे अभियान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की अखंडता बनाए रखने, सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित करने और राजमार्ग संपत्ति पर अनधिकृत वाणिज्यिक गतिविधियों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
क्यों मायने रखता है
राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवैध अतिक्रमण सड़क सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करते हैं, साथ ही बुनियादी ढांचे के विकास में बाधा डालते हैं और यातायात जाम का कारण बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा समर्थित NHAI की यह कार्रवाई कानून को बनाए रखने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक मिसाल कायम करती है।
मुख्य तथ्य
- •Location of drive: Fatehgarh, Jaisalmer (National Highway 68)
- •Authority responsible: NHAI (National Highways Authority of India)
- •Legal basis for action: Supreme Court order and revenue court directives
- •Structures removed: Handcarts, cabins, and other illegal encroachments
- •Officials present: NHAI Officer Akshay Kumar, Tehsildar Nakhat Singh Rathore, Sangad SHO Rajesh Kumar Vishnoi
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