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सांकड़ा नायब तहसीलदार ने ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

Briovo· 07 Aug 2026, 08:18 pm IST
सांकड़ा नायब तहसीलदार ने ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाने का दिया आदेश

जैसलमेर के सांकड़ा में प्रशासन ने 99.5606 हेक्टेयर ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। नायब तहसीलदार पीयूष गर्ग ने अतिक्रमणकारियों को 15 अगस्त तक सभी अवैध निर्माण, पत्थर और तारबंदी हटाने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई 4 अगस्त को एक सेवा शिविर में ग्रामीणों की शिकायतों के बाद की गई है। जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि हुई है, और निर्धारित समय में पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई तथा सामग्री जब्त की जाएगी।

AI सारांश

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प्रशासन ने ओरण भूमि पर कार्रवाई की

जैसलमेर के सांकड़ा में प्रशासन ने ओरण भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। नायब तहसीलदार पीयूष गर्ग ने सामुदायिक भूमि के एक बड़े हिस्से से अवैध निर्माण हटाने का आदेश जारी किया है। इस निर्णायक कार्रवाई का उद्देश्य सार्वजनिक संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए वापस लेना है।

अतिक्रमण हटाने की समय-सीमा निर्धारित

सांकड़ा में खसरा संख्या 909 की 99.5606 हेक्टेयर गैर-मुमकिन ओरण भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को सख्त समय-सीमा दी गई है। उन्हें 15 अगस्त तक सभी अवैध निर्माण, पत्थर और तारबंदी हटाने का निर्देश दिया गया है। इस अवधि में पालन न करने पर गंभीर कानूनी परिणाम होंगे।

ग्रामीणों की शिकायत के बाद कार्रवाई

प्रशासन ने स्थानीय ग्रामीणों से शिकायतें मिलने के बाद यह कार्रवाई शुरू की। 4 अगस्त को आयोजित एक ग्रामीण सेवा शिविर के दौरान, निवासियों ने ओरण भूमि पर अवैध कब्जे के मुद्दे को उजागर किया था। इस सार्वजनिक शिकायत ने भूमि अभिलेख अधिकारियों द्वारा तत्काल जांच को प्रेरित किया।

जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि

ग्रामीणों की शिकायतों के बाद, भू-अभिलेख निरीक्षक और हल्का पटवारी ने मौके पर गहन जांच और रिकॉर्ड सत्यापन किया। जांच में पुष्टि हुई कि विभिन्न व्यक्तियों ने वास्तव में ओरण भूमि पर अतिक्रमण किया था। उन्होंने अवैध निर्माण करके, पत्थर रखकर और तारबंदी लगाकर ऐसा किया था।

पालन न करने पर कानूनी परिणाम

नायब तहसीलदार पीयूष गर्ग ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि यदि समय-सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो बेदखली सहित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अतिक्रमण में प्रयुक्त कोई भी सामग्री, जैसे पत्थर और तारबंदी, अधिकारियों द्वारा जब्त कर ली जाएगी। यह कड़ा रुख सार्वजनिक भूमि को वापस लेने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

क्यों मायने रखता है

ओरण भूमि से अतिक्रमण हटाना पारंपरिक चरागाहों और सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण, पारिस्थितिक संतुलन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक भूमि के अवैध निजीकरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यह कदम ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का समाधान करता है और कानून के शासन को मजबूत करता है।

मुख्य तथ्य

  • Location: Sankra village, Jaisalmer, Rajasthan
  • Land Type: Oran (Pasture) land, Khasra No. 909
  • Area Encroached: 99.5606 hectares
  • Deadline for Removal: August 15
  • Issuing Authority: Naib Tehsildar Piyush Garg
  • Initiation: Following villagers' complaints on August 4

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