केंद्र ने राजस्थान सीमावर्ती क्षेत्रों में विदेशियों की यात्रा के नियमों में किया…
भारत सरकार ने आप्रवासन और विदेशी आदेश, 2025 को अपडेट किया है, जिसमें राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में यात्रा करने और रहने वाले विदेशी नागरिकों, जिनमें ओसीआई कार्डधारक भी शामिल हैं, के लिए नियमों में संशोधन किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा 18 जून को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में संरक्षित क्षेत्रों की संशोधित सूची का उल्लेख है। जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे जिलों के प्रमुख शहर और लोकप्रिय पर्यटन स्थल इन विशेष प्राधिकरण आवश्यकताओं से मुक्त हैं। इस संशोधन का उद्देश्य संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बनाए रखते हुए नियमों को सुव्यवस्थित करना है।
AI सारांश
3 bulletsसीमा यात्रा के लिए नए नियम
भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर आप्रवासन और विदेशी आदेश, 2025 में संशोधन किया है, जो कुछ क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों की यात्रा और रहने को नियंत्रित करता है। गृह मंत्रालय द्वारा 18 जून, 2026 को जारी यह महत्वपूर्ण अद्यतन विशेष रूप से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों पर केंद्रित है।
अद्यतन संरक्षित क्षेत्र अनुसूची
राजपत्र अधिसूचना में राजस्थान के कई जिलों में 'संरक्षित क्षेत्रों' की एक संशोधित अनुसूची प्रदान की गई है जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। इन जिलों में जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, फलोदी और जालोर शामिल हैं, जहां अब विदेशियों के लिए विशेष प्राधिकरण की आवश्यकता हो सकती है।
ओसीआई कार्डधारकों को शामिल करना
इस संशोधन का एक प्रमुख पहलू नियामक ढांचे के भीतर भारत के प्रवासी नागरिक (ओसीआई) कार्डधारकों को औपचारिक रूप से शामिल करना है। इसका मतलब है कि इन नामित संरक्षित क्षेत्रों में ओसीआई कार्डधारकों को भी अब निर्दिष्ट यात्रा और ठहरने के नियमों का पालन करना होगा।
प्रमुख स्थानों के लिए छूट
महत्वपूर्ण रूप से, नए आदेश में कुछ शहरी और पर्यटन स्थलों के लिए विशिष्ट छूट प्रदान की गई है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और सांचौर जैसे प्रमुख शहरों की सीमाएं बाहर रखी गई हैं, साथ ही जैसलमेर क्षेत्र के लोकप्रिय पर्यटन स्थल जैसे सैम, कुलधरा, लोद्रवा और बड़ा बाग भी, जिससे इन स्थलों तक आसान पहुंच की अनुमति मिलती है।
सीमा सुरक्षा और विनियमन
ये संशोधन भारत के अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को प्रबंधित और सुरक्षित करने के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करते हैं, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में। अद्यतन नियमों का उद्देश्य विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर सरकारी निगरानी बढ़ाना है, जिससे पर्यटन और राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बना रहे।
क्यों मायने रखता है
ये अद्यतन नियम राजस्थान आने वाले विदेशी पर्यटकों और ओसीआई कार्डधारकों को सीधे प्रभावित करते हैं, खासकर उन लोगों को जो पाकिस्तान के साथ राज्य के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध लेकिन रणनीतिक रूप से संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों का पता लगाने में रुचि रखते हैं।
मुख्य तथ्य
- •Amending Authority: Ministry of Home Affairs, Government of India
- •Order Amended: Immigration and Foreigners Order, 2025
- •Date of Notification: June 18, 2026
- •Affected Districts: Jaisalmer, Bikaner, Sriganganagar, Barmer, Phalodi, Jalore
- •Exempted Areas: City limits of major towns, popular tourist spots like Sam, Kuldhara, Bada Bagh
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