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भारत: प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल BNSS, अदालतों के नियमों से बंधा

Briovo· 29 Jul 2026, 11:45 pm IST
भारत: प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल BNSS, अदालतों के नियमों से बंधा

भारतीय कानून, विशेषकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), पुलिस को गैरकानूनी सभाओं को तितर-बितर करने का अधिकार देता है, लेकिन बल प्रयोग पर कड़ी सीमाएँ लगाता है। बल को अंतिम उपाय माना जाता है और यह खतरे के अनुपात में होना चाहिए। पुलिस को पहले स्पष्ट चेतावनी जारी करनी चाहिए और गैर-दबाव वाले उपायों का प्रयास करना चाहिए। रामलीला मैदान मामले जैसे न्यायिक मिसालें बार-बार चेतावनी, वीडियोग्राफी और चिकित्सा व्यवस्था जैसे प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर जोर देती हैं। एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या सब-इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का कोई पुलिस अधिकारी बल को अधिकृत कर सकता है, जिसे केवल नितांत आवश्यक होने पर ही नागरिक बल से अधिक मजबूत उपायों तक बढ़ाया जाना चाहिए। निषेधाज्ञा अकेले बल को उचित नहीं ठहराती है।

AI सारांश

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बल प्रयोग का अधिकार किसे?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत, एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या सब-इंस्पेक्टर के पद से नीचे का कोई भी पुलिस अधिकारी मुख्य रूप से गैरकानूनी सभा को तितर-बितर करने का आदेश देने के लिए अधिकृत है। यदि सभा तितर-बितर होने के आदेश के बाद भी मना करती है तो वे नागरिक बल का उपयोग कर सकते हैं। यह ढाँचा पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों को काफी हद तक दर्शाता है।

बल प्रयोग अंतिम उपाय

भारतीय कानून इस बात पर ज़ोर देता है कि बल प्रयोग अंतिम उपाय होना चाहिए और खतरे के बिल्कुल आनुपातिक होना चाहिए। गृह मंत्रालय की आचार संहिता सहित पुलिस नियमों में बल के उपयोग से पहले अनुनय और चेतावनी अनिवार्य है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की आचार संहिता भी इस सिद्धांत को पुष्ट करती है, बल को तभी अनुमति देती है जब बिल्कुल आवश्यक हो।

निषेधाज्ञा बनाम सीधा बल

BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने से पुलिस को शारीरिक बल का उपयोग करने का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता है। बल कानूनी रूप से तभी अनुमेय होता है जब तितर-बितर होने का वैध आदेश जारी किया गया हो और फिर सभा द्वारा उसकी अवज्ञा की गई हो। कानून बल के विभिन्न स्तरों के बीच अंतर करता है, जिसकी शुरुआत उचित, गैर-घातक नागरिक बल से होती है।

न्यायिक जांच और सुरक्षा उपाय

सुप्रीम कोर्ट ने बल प्रयोग की परिस्थितियों को लगातार सीमित किया है, प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों पर जोर दिया है। रामलीला मैदान मामले (2012) में, कोर्ट ने बार-बार चेतावनी, सार्वजनिक घोषणाएं, वीडियोग्राफी और चिकित्सा व्यवस्था की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अनुराधा भसीन मामले (2020) ने फैसला सुनाया कि निषेधाज्ञा को एक वास्तविक आपातकाल को संबोधित करना चाहिए और आनुपातिकता परीक्षण पास करना चाहिए, न कि अस्पष्ट आशंकाओं पर निर्भर रहना चाहिए।

आँसू गैस और आग्नेयास्त्रों के प्रोटोकॉल

पुलिस स्थायी आदेश भीड़ की गतिशीलता और पर्यावरणीय कारकों का सावधानीपूर्वक आकलन करने का निर्देश देते हैं इससे पहले कि आँसू गैस का इस्तेमाल किया जाए। आँसू गैस से आमतौर पर बंद जगहों पर बचा जाना चाहिए और भीड़ में नहीं, बल्कि भीड़ से दूर छोड़ा जाना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने, 1982 के पीवी कपूर फैसले में, पुष्टि की कि आग्नेयास्त्र अंतिम उपाय हैं, और अधिकारियों को हमेशा सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए सबसे सुरक्षित प्रभावी तरीका चुनना चाहिए, न कि प्रदर्शनकारियों को दंडित करना चाहिए।

क्यों मायने रखता है

यह जानकारी भारत में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस के आचरण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को समझने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और नागरिकों के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि पुलिस कब और कैसे बल का प्रयोग कर सकती है।

मुख्य तथ्य

  • Authorizing Authority: Executive Magistrate or Police Officer (min. Sub-Inspector rank)
  • Legal Framework: Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), formerly CrPC
  • Principle of Force: Last resort, proportionate, minimum necessary
  • Key Court Cases: Ramlila Maidan (2012), Anuradha Bhasin (2020), PV Kapur (1982)
  • Warning Requirement: Repeated warnings, public announcements, attempt peaceful dispersal

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