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82 वर्षीय हत्यारे को सरेंडर करने का निर्देश: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Briovo· 28 Jul 2026, 11:24 pm IST
82 वर्षीय हत्यारे को सरेंडर करने का निर्देश: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1984 में अपने भाई की हत्या के दोषी 82 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की सजा को बरकरार रखा है और उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोप या सजा कम करने के प्रयासों को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि उन्नत उम्र और चार दशकों तक जमानत पर रहने से सबूतों का महत्व कम नहीं होता या आजीवन कारावास की सजा कमजोर नहीं होती। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जय कृष्ण उपाध्याय ने कोई शमनकारी परिस्थितियाँ न होने का उल्लेख किया, इस बात पर ज़ोर दिया कि उपयोग किए गए हथियार के बारे में दलीलों के बावजूद हत्या का इरादा स्पष्ट था। अदालत ने असहजता व्यक्त की लेकिन अपनी शक्तियों से परे राहत देने में असमर्थता की पुष्टि की।

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हत्या की सजा बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1984 के एक मामले में 82 वर्षीय बाबू लाल की हत्या की सजा को बरकरार रखा है। उन्हें अपने भाई की हत्या का दोषी पाया गया था और उनकी अपील लंबित रहने के दौरान लगभग चार दशकों से जमानत पर थे। कोर्ट ने अब उन्हें अपनी आजीवन कारावास की सजा पूरी करने के लिए आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।

उम्र और जमानत अप्रासंगिक

जस्टिस अतुल श्रीधरन और जय कृष्ण उपाध्याय की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता की उन्नत आयु और उसकी जमानत की लंबी अवधि को शमनकारी परिस्थितियों के रूप में नहीं माना जा सकता है। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे कारक साक्ष्य संबंधी निष्कर्षों को रद्द नहीं करते हैं या हत्या के लिए आजीवन कारावास की गंभीरता को कम नहीं करते हैं। न्यायपालिका की प्राथमिक भूमिका प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर न्याय को बनाए रखना है।

आरोप या सजा में कोई बदलाव नहीं

अदालत ने बाबू लाल की हत्या (धारा 302 आईपीसी) से गैर इरादतन हत्या (धारा 304 भाग II आईपीसी) में अपनी सजा को कम करने की याचिका खारिज कर दी। यह तर्क भी खारिज कर दिया गया कि हथियार ('सबरी') हत्या के इरादे से नहीं था और उसे कुंद तरफ से इस्तेमाल किया गया था। फैसले में स्पष्ट किया गया कि इरादा लक्षित शरीर के अंग और इस ज्ञान से अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा कार्य मौत का कारण बन सकता है।

न्यायालय की सीमित शक्तियां

40 साल बाद 82 वर्षीय व्यक्ति के जेल लौटने की unsettling संभावना को स्वीकार करते हुए, हाईकोर्ट ने अपनी न्यायिक सीमाओं को स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि उसके पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की असाधारण शक्तियां नहीं हैं, जो अद्वितीय परिस्थितियों में 'पूर्ण न्याय' की अनुमति देती हैं। इसलिए, हाईकोर्ट स्थापित कानूनी मिसालों से बंधा था।

क्यों मायने रखता है

यह फैसला एक मिसाल कायम करता है कि दशकों जमानत पर रहने और उन्नत उम्र के बाद भी, न्यायिक प्रक्रिया को अपना काम करना चाहिए, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि यदि सजा वैध है तो न्याय को समय बीतने या व्यक्तिगत परिस्थितियों से कमजोर नहीं किया जा सकता है।

मुख्य तथ्य

  • Convict's Age: 82 years
  • Crime Year: 1984
  • Bail Period: 40 years
  • Court Ruling Date: July 17, 2026
  • Weapon Used: Sabri (agricultural digging implement)
  • Sections Upheld: Section 302 IPC (Murder)

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