कांग्रेस राज्यसभा नामांकन रद्द किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी

कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन के राज्यसभा नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। ऊपरी सदन की तीन सीटों में से एक के लिए उनका नामांकन 9 जून, 2026 को रिटर्निंग ऑफिसर ने हैदराबाद में उनके खिलाफ एक मामले की कथित गैर-खुलासा के कारण खारिज कर दिया था। के.सी. वेणुगोपाल और अभिषेक मनु सिंघवी सहित कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने 10 जून, 2026 को चुनाव आयोग से मुलाकात की, यह तर्क देते हुए कि आरओ का निर्णय "अत्यधिक और गैरकानूनी" था, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम केवल उन मामलों का खुलासा करने की आवश्यकता है जिनमें आरोप तय किए गए हों और दो साल से अधिक की संभावित सजा हो।
क्यों मायने रखता है
यह घटना राजनीतिक नामांकनों और चुनावी प्रक्रिया में संभावित कानूनी चुनौतियों की जांच पर प्रकाश डालती है, जो यूपीएससी/SSC उम्मीदवारों के लिए चुनाव कानून और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनावी अखंडता को बनाए रखने में चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका से संबंधित है।
मुख्य तथ्य
- •Candidate: Meenakshi Natarajan
- •State: Madhya Pradesh
- •Date of Nomination Rejection: June 9, 2026
- •Date of Congress Delegation Meeting EC: June 10, 2026
- •Legal Representatives for Congress: Abhishek Singhvi, Vivek Tankha, Salman Khurshid
- •Relevant Act: Representation of the People Act, Section 33A
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