दिल्ली HC ने संजय दत्त समर्थित फर्म को व्हिस्की के लिए ‘गॉडफादर’ नाम के इस्तेमाल से…
दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय दत्त समर्थित कार्टेल ब्रोस को अपनी व्हिस्की के लिए "गॉडफादर" नाम का उपयोग करने से रोक दिया है। यह अंतरिम आदेश देवान्स मॉडर्न ब्रुअरीज द्वारा दायर ट्रेडमार्क मुकदमे के जवाब में आया है, जो 40 वर्षों से "गॉडफादर" ब्रांड के तहत बीयर का निर्माण कर रही है। अदालत ने कहा कि कार्टेल ब्रोस, बिना किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे के भी, देवान्स की स्थापित सद्भावना से अनुचित लाभ उठा सकता है। कंपनी को अपनी मादक पेय पदार्थों के लिए "गॉडफादर" का उपयोग करने वाली सभी ऑनलाइन लिस्टिंग और विज्ञापनों को हटाने का भी निर्देश दिया गया है।
AI सारांश
3 bulletsअंतरिम निषेधाज्ञा जारी
दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय दत्त समर्थित कार्टेल ब्रोस प्राइवेट लिमिटेड को अपनी व्हिस्की उत्पादों के लिए 'गॉडफादर' ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोकने का अंतरिम आदेश जारी किया है। यह फैसला 22 जून, 2026 को देवान्स मॉडर्न ब्रुअरीज लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान किया गया था। अदालत ने कार्टेल ब्रोस द्वारा देवान्स के 'गॉडफादर' बीयर ब्रांड की स्थापित प्रतिष्ठा का अनुचित लाभ उठाने की संभावना पर प्रकाश डाला।
देवान्स का सुस्थापित ब्रांड
देवान्स मॉडर्न ब्रुअरीज लगभग 40 वर्षों से 'गॉडफादर' ब्रांड के तहत बीयर का निर्माण कर रही है, जिसने बाजार में महत्वपूर्ण सद्भावना और पहचान बनाई है। कंपनी ने तर्क दिया कि उसके पास 'गॉडफादर' के लिए एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है और व्हिस्की के लिए कार्टेल ब्रोस द्वारा नाम का उपयोग इस स्थापित ब्रांड मूल्य का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास था। अदालत ने 'गॉडफादर' ब्रांड के साथ देवान्स के मजबूत जुड़ाव को स्वीकार किया।
अनुचित लाभ पर न्यायालय का तर्क
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने टिप्पणी की कि भले ही कार्टेल ब्रोस का नाम अपनाने में कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा न हो, फिर भी इसका उपयोग देवान्स की बाजार सद्भावना से अनुचित लाभ दे सकता है। अदालत ने जोर दिया कि एक औसत उपभोक्ता गलती से दोनों उत्पादों के बीच संबंध मान सकता है, भले ही कार्टेल ब्रोस ने अपने लेबल को 'द ग्लेनवॉक गॉडफादर बाय संजय दत्त' में संशोधित करने का प्रयास किया हो। 'गॉडफादर' शब्द प्रमुखता से प्रदर्शित रहा, जिससे सबस्क्रिप्ट का प्रभाव कम हो गया।
तत्काल कार्रवाई का निर्देश
'गॉडफादर' ट्रेडमार्क के उपयोग पर रोक लगाने के अलावा, दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्टेल ब्रोस को सभी संबंधित ऑनलाइन लिस्टिंग, विज्ञापनों, पोस्ट और किसी भी अन्य सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है। ये निर्देश कंपनी द्वारा उत्पादित सभी मादक पेय पदार्थों पर लागू होते हैं जिनमें 'गॉडफादर' ट्रेडमार्क शामिल है। यह मामले की कार्यवाही के दौरान बाजार में और भ्रम की संभावना को सीमित करता है और तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करता है।
क्यों मायने रखता है
यह फैसला ट्रेडमार्क सुरक्षा के महत्व और स्थापित ब्रांड पहचान से संभावित अनुचित लाभ के खिलाफ अदालत के रुख पर प्रकाश डालता है, भले ही एक ही उद्योग के भीतर विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में हो।
मुख्य तथ्य
- •Court Order Date: June 22, 2026
- •Parties Involved: Devans Modern Breweries Ltd. (Plaintiff), Cartel Bros Pvt Ltd (Defendant, backed by Sanjay Dutt)
- •Trademark in Dispute: Godfather (for beer by Devans, for whisky by Cartel Bros)
- •Devans' Brand History: 40 years of manufacturing beer under 'Godfather' brand
- •Court's Direction: Restrained use of 'Godfather' for whisky; remove online listings/ads
- •Product Name Revision Attempt: Cartel Bros revised to 'The Glenwalk Godfather\'s by Sanjay Dutt'
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