सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ दोहरे हत्याकांड के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून, 2026 को मेरठ के 2020 के दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी सागर को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसमें एक महिला और उसके पिता की शादी से ठीक दो दिन पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने घटना की तुलना अजय देवगन की फिल्म से करते हुए कड़ी टिप्पणी की, क्योंकि सागर ने कथित तौर पर एकतरफा प्यार के कारण महिला का पीछा करने के बाद उन्हें गोली मार दी थी। कोर्ट ने राहत देने की अनिच्छा दिखाते हुए सागर के वकील को याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिससे वह बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फिर से रुख कर सकें। अपराध के समय लगभग 18 वर्षीय सागर 2020 से न्यायिक हिरासत में है।
क्यों मायने रखता है
यह मामला जघन्य अपराधों के लिए कानूनी प्रक्रिया और गंभीर अपराधों में जमानत के प्रति न्यायपालिका के दृष्टिकोण को उजागर करता है। यह भारत में आपराधिक कानून और न्याय वितरण को समझने के लिए प्रासंगिक है (GS2)।
मुख्य तथ्य
- •Case: Meerut double murder case
- •Accused: Sagar
- •Incident Year: 2020
- •Supreme Court Decision Date: June 2, 2026
- •Victims: Bride-to-be and her father
- •Court: Supreme Court (Justice Vikram Nath)
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