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भवानी मंडी कोर्ट: चाकूबाजी के 3 दोषियों को 5 साल का कठोर कारावास

Briovo· 17 Jul 2026, 10:38 pm IST
भवानी मंडी कोर्ट: चाकूबाजी के 3 दोषियों को 5 साल का कठोर कारावास

भवानी मंडी की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने चाकूबाजी के एक मामले में तीन लोगों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए ताहिर खान उर्फ ​​राजा, साहिल खान उर्फ ​​भूरू और सोहेल खान ने 7 अक्टूबर, 2025 को डग में नूरानी मस्जिद के पास सुनील शर्मा पर हमला किया था। शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय की अध्यक्षता वाली अदालत ने दोनों पक्षों के सबूतों और दलीलों की समीक्षा के बाद तीनों को दोषी पाया। तीनों दोषी डग के मेहंदीपुरा मोहल्ला के निवासी हैं।

AI सारांश

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न्यायालय ने सुनाया फैसला

भवानी मंडी अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक हाई-प्रोफाइल चाकूबाजी मामले में अपना फैसला सुनाया है। न्यायाधीश राजीव दत्तात्रेय की अध्यक्षता में, अदालत ने डग थाना क्षेत्र में हुए हमले के लिए तीन व्यक्तियों को दोषी पाया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें सजा सुनाई गई।

दोषियों को कठोर कारावास

तीनों दोषी व्यक्तियों में से प्रत्येक को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने फैसला सुनाने से पहले अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों द्वारा प्रस्तुत सभी उपलब्ध साक्ष्यों और दलीलों पर विचार किया।

हमले और पीड़ित का विवरण

यह घटना 7 अक्टूबर, 2025 को हुई थी, जब पीड़ित सुनील शर्मा, जो टोड़ी मोहल्ला, डग के निवासी हैं, एक दोस्त के साथ बस स्टैंड से घर लौट रहे थे। नूरानी मस्जिद के पास आरोपियों ने उन्हें घेर लिया, जहां शर्मा को गाली दी गई, मारपीट की गई और बाद में ताहिर खान ने उनके पेट में चाकू घोंप दिया।

पीड़ित की चोटें और चिकित्सा प्रतिक्रिया

चाकू लगने से सुनील शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए डग अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत की गंभीरता के कारण, उन्हें बाद में उन्नत चिकित्सा देखभाल के लिए झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल रेफर कर दिया गया।

कानूनी कार्यवाही और दोषियों की पहचान

घटना के बाद डग पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, और अपर लोक अभियोजक हेमराज शर्मा ने मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की पहचान ताहिर खान उर्फ ​​राजा, साहिल खान उर्फ ​​भूरू और सोहेल खान के रूप में की गई है, ये सभी मेहंदीपुरा मोहल्ला, डग के निवासी हैं।

क्यों मायने रखता है

यह फैसला हिंसक अपराधों से निपटने और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ती है और ऐसी ही घटनाओं को रोका जा सके।

मुख्य तथ्य

  • Court: Bhawani Mandi Additional District and Sessions Court
  • Convicts: Tahir Khan alias Raja, Sahil Khan alias Bhuru, Sohel Khan
  • Sentence: 5 years rigorous imprisonment each
  • Victim: Sunil Sharma
  • Incident Date: October 7, 2025
  • Incident Location: Near Noorani Masjid, Dag

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