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ओडिशा बोर्ड ने ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड के दोषी दारा सिंह की रिहाई की सिफारिश की

Briovo· 18 Jul 2026, 03:23 pm IST
ओडिशा बोर्ड ने ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड के दोषी दारा सिंह की रिहाई की सिफारिश की

ओडिशा राज्य सजा समीक्षा बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों की 1999 की हत्या के मुख्य दोषी दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की है। सिंह ने 26 साल से अधिक जेल में बिताए हैं, और सिफारिश में "अच्छे व्यवहार" का हवाला दिया गया है। यह निर्णय क्योंझर जिला अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक (जेल) के प्रस्ताव के बाद आया है। बोर्ड ने पहले उनके मामले को स्थगित कर दिया था, और उत्तर प्रदेश में उनके गृह जिले से एक अद्यतन रिपोर्ट मांगी थी। यदि उन्हें रिहा किया जाता है, तो स्टेन्स हत्याकांड में दोषी ठहराया गया कोई भी व्यक्ति जेल में नहीं रहेगा। इस हत्या, जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ एक वैन को आग लगा दी गई थी, ने वैश्विक आक्रोश पैदा किया था।

AI सारांश

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समय से पहले रिहाई की सिफारिश

ओडिशा राज्य सजा समीक्षा बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके दो युवा बेटों की 1999 की हत्या के मुख्य दोषी दारा सिंह की समय से पहले रिहाई की औपचारिक सिफारिश की है। यह सिफारिश सिंह के 26 साल से अधिक विभिन्न सुधारात्मक सुविधाओं में रहने के बाद आई है, जिसका मुख्य आधार कारावास के दौरान उनका 'अच्छा व्यवहार' रहा है।

अपराध का विवरण

22 जनवरी, 1999 को, ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटे, फिलिप (11) और टिमोथी (7), क्योंझर जिले के मनोहरपुर में एक वैन में सो रहे थे, जब दारा सिंह के नेतृत्व में एक भीड़ ने बाहर से वाहन को बंद कर दिया। फिर उन्होंने उस पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और उसे आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप तीनों की भयावह मौत हो गई। हमलावरों ने कथित तौर पर इस कृत्य के दौरान 'जय बजरंग दल' के नारे लगाए थे।

जांच और दोषसिद्धियाँ

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.पी. वधवा के नेतृत्व में एक न्यायिक आयोग ने स्टेन्स की जबरन धर्मांतरण में संलिप्तता का कोई सबूत नहीं पाया, यह देखते हुए कि वह एक कुष्ठ आश्रम चला रहे थे। जबकि शुरू में 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, दारा सिंह सहित 14 को दोषी ठहराया गया। सिंह की मौत की सजा को बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। यदि सिंह को रिहा किया जाता है, तो इस मामले में कोई अन्य दोषी व्यक्ति जेल में नहीं रहेगा।

समीक्षा प्रक्रिया और समर्थन

सिंह की रिहाई का प्रस्ताव क्योंझर जिला अधिकारियों और पुलिस महानिदेशक (जेल) द्वारा किया गया था। उनका मामला सितंबर 2025 में पिछली बोर्ड बैठक से स्थगित किए गए 14 मामलों में से एक था, जिसमें 107 मामलों पर विचार किया गया था। विशेष रूप से, 2022 में, सुदर्शन टीवी के सुरेश चव्हाणके और तत्कालीन विधायक व वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सिंह की रिहाई की वकालत की थी।

रिहाई के निहितार्थ

इस जघन्य अपराध के एक चौथाई सदी बाद दारा सिंह की आसन्न रिहाई, भारत के सबसे कुख्यात मामलों में से एक में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उनका अच्छे व्यवहार के आधार पर और व्यापक समीक्षा के बाद रिहाई, दीर्घकालिक कारावास और न्याय प्रणाली के समय से पहले रिहाई के तंत्र की जटिलताओं को उजागर करती है। यह प्रभावी रूप से स्टेन्स हत्याकांड में शामिल सभी लोगों के लिए कारावास के अध्याय को समाप्त करता है।

क्यों मायने रखता है

ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटों की नृशंस हत्या के मुख्य दोषी दारा सिंह की संभावित समय से पहले रिहाई एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसने अंतरराष्ट्रीय निंदा को आकर्षित किया था और धार्मिक चरमपंथ के मुद्दों को उजागर किया था। यह न्याय, पुनर्वास और ऐसे निर्णयों के सामाजिक प्रभाव के बारे में सवाल उठाता है, खासकर दो दशकों से अधिक समय के बाद।

मुख्य तथ्य

  • Convict Name: Dara Singh
  • Victims: Graham Staines (missionary), Philip (11), Timothy (7)
  • Crime Date: January 22, 1999
  • Years Served: Over 26 years
  • Reason for Release Recommendation: Good behaviour
  • Current Location of Incarceration: Keonjhar district jail

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