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Delhi High CourtCockroach Janta PartyX Account RestorationFreedom of Speech

दिल्ली HC: कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बहाल हो

Briovo· 07 Jul 2026, 12:44 pm IST
दिल्ली HC: कॉकरोच जनता पार्टी का X अकाउंट बहाल हो

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के अवरोधक आदेश को रद्द करते हुए "कॉकरोच जनता पार्टी" (CJP) के X सोशल मीडिया खाते को बहाल करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि NEET छात्रों के बीच "अराजकता" रोकने के बारे में सरकार की प्रारंभिक चिंता अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि परीक्षा समाप्त हो चुकी है। CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत बताया, हालांकि प्रकाशन के समय तक खाता रुका हुआ था। यह खाता शुरू में भारत के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित टिप्पणियों और कथित राष्ट्रीय सुरक्षा आधार पर अवरुद्ध किया गया था।

AI सारांश

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कोर्ट ने केंद्र के आदेश को पलटा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के X पर सोशल मीडिया खाते की बहाली का निर्देश दिया। यह फैसला केंद्र सरकार द्वारा जारी पिछले अवरोधक आदेश को रद्द करता है। यह निर्णय न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में दिया।

केंद्र का तर्क और कोर्ट का खंडन

केंद्र सरकार, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए, ने तर्क दिया था कि CJP के X खाते को 21 जून को NEET पुन: परीक्षा से पहले छात्रों और अभिभावकों के बीच 'अराजकता' को रोकने के लिए अवरुद्ध किया गया था। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने देखा कि चूंकि NEET परीक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी, इसलिए केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब मान्य नहीं थी। परिणामस्वरूप, अदालत ने दिपके की बहाली की याचिका को स्वीकार कर लिया।

CJP संस्थापक ने 'बड़ी जीत' बताया

CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए इसे "कॉकरोच जनता पार्टी के लिए एक बड़ी जीत" बताया। उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला न केवल CJP और उसके आंदोलन के लिए बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डिजिटल अधिकारों के व्यापक सिद्धांतों के लिए भी एक महत्वपूर्ण जीत है। दिपके ने पार्टी की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से युवाओं की चिंताओं को आवाज देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

खाता निलंबन का पृष्ठभूमि

CJP का मूल X हैंडल 15 मई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा की गई टिप्पणियों से जुड़े एक विवाद के बाद लॉन्च किया गया था। ठीक छह दिन बाद, 21 मई को, यह खाता भारत में रोक दिया गया। संस्थापक अभिजीत दिपके ने तब दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद्र के अवरोधक आदेश को चुनौती दी, आरोप लगाया कि संभावित रूप से हैक होने के बाद खाते को राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर अवरुद्ध कर दिया गया था।

क्यों मायने रखता है

दिल्ली उच्च न्यायालय का यह फैसला सरकारी सेंसरशिप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच चल रहे कानूनी विवाद को उजागर करता है, खासकर राजनीतिक रूप से चार्ज किए गए माहौल में।

मुख्य तथ्य

  • Court Order: Delhi High Court ordered restoration of CJP's X account
  • Reason for Blocking (Centre): To avoid 'chaos' among NEET students before re-test
  • Court's Rationale: Concern no longer relevant as NEET exam concluded
  • CJP Founder's Name: Abhijit Dipke
  • Initial Blocking Date: May 21
  • Original Account Start Date: May 15

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