राजस्थान सरकार पंचायत और शहरी निकाय चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी

राजस्थान सरकार नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को 31 जुलाई, 2026 तक पूरा करने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने संकेत दिया कि एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की जाएगी, जिसमें संभवतः सितंबर तक का समय मांगा जाएगा। मुख्य बाधा राज्य ओबीसी आयोग की लंबित अंतिम रिपोर्ट है, जो पारदर्शी सीट आरक्षण और वार्ड परिसीमन के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले, हाईकोर्ट ने 15 अप्रैल, 2026 की समय सीमा तय की थी, जिसे भी पूरा नहीं किया जा सका था।
क्यों मायने रखता है
यह घटनाक्रम राजस्थान में स्थानीय शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है, जिससे चुनावों में देरी हो सकती है। UPSC/SSC के लिए, यह चुनाव आयोगों और ओबीसी आरक्षण नीतियों के संबंध में राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के बीच की बातचीत पर प्रकाश डालता है।
मुख्य तथ्य
- •High Court Deadline 1: April 15, 2026
- •High Court Deadline 2: July 31, 2026
- •Minister who made statements: Jhabar Singh Kharra
- •Anticipated Extension Request: September
- •Number of Gram Panchayats with pending data: Over 400
- •Body whose report is pending: State OBC Commission
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