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इलाहाबाद HC: हेड कांस्टेबल की विधवा को ₹50 लाख मुआवजा

Briovo· 09 Jul 2026, 06:52 am IST
इलाहाबाद HC: हेड कांस्टेबल की विधवा को ₹50 लाख मुआवजा

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को हेड कांस्टेबल बलवंत प्रताप की विधवा को ₹50 लाख का अनुग्रह मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिनकी COVID-19 से मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महामारी के दौरान आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी, जिनमें पुलिस भी शामिल है, को "कोविड ड्यूटी" पर माना जाना चाहिए। यह निर्णय राज्य द्वारा दावे की अस्वीकृति को रद्द करता है, जिसमें तर्क दिया गया था कि मृतक COVID-19 की रोकथाम या उपचार में सीधे शामिल नहीं था। कोर्ट ने महामारी प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सभी आवश्यक सेवा कर्मियों को शामिल करने के लिए "कोविड ड्यूटी" की व्यापक व्याख्या पर जोर दिया।

AI सारांश

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हाई कोर्ट ने ₹50 लाख मुआवजे का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को ₹50 लाख का अनुग्रह मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह भुगतान हेड कांस्टेबल बलवंत प्रताप की विधवा, सीमा भारती को किया जाएगा। प्रताप की मृत्यु महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए COVID-19 से हुई थी।

'कोविड ड्यूटी' की परिभाषा का विस्तार

कोर्ट ने फैसला सुनाया कि COVID-19 के प्रकोप के दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे सभी सरकारी कर्मचारियों को "कोविड ड्यूटी" पर माना जाना चाहिए। इसमें पुलिस, बिजली, जल आपूर्ति और टेलीफोन विभागों के कर्मी शामिल हैं। यह निर्णय इस बात पर जोर देता है कि उनका काम वायरस को रोकने और सार्वजनिक सेवाओं का समर्थन करने में महत्वपूर्ण था।

पिछली अस्वीकृति रद्द की गई

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसने सीमा भारती के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया था। राज्य ने शुरू में तर्क दिया था कि मृतक कांस्टेबल COVID-19 की रोकथाम या उपचार में सीधे शामिल नहीं था। हालांकि, आधिकारिक रिकॉर्ड ने प्रताप की महामारी संबंधी कर्तव्यों के लिए तैनाती की पुष्टि की।

आवश्यक श्रमिकों के लिए मान्यता

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि महामारी के दौरान आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं को बनाए रखने वाले कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे 'कोविड योद्धा' के रूप में पहचान के लायक हैं। निर्णय में कहा गया है कि बलवंत प्रताप स्पष्ट रूप से उन कर्मचारियों के लिए मुआवजे की सरकारी नीति के दायरे में आते हैं, जिन्होंने महामारी संबंधी कर्तव्यों पर रहते हुए COVID-19 का अनुबंध किया था। राज्य सरकार के पास अब मुआवजे को जारी करने के लिए आठ सप्ताह का समय है।

क्यों मायने रखता है

यह फैसला मुआवजे के लिए "कोविड ड्यूटी" को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसके लिए एक मिसाल कायम करता है, जिससे कई आवश्यक सेवा कर्मियों और उनके परिवारों पर असर पड़ सकता है।

मुख्य तथ्य

  • Compensation Amount: ₹50 Lakh
  • Beneficiary: Semma Bharti (Widow of Head Constable Balwant Pratap)
  • Court Order Date: July 9, 2026
  • Government Order Date (Original…: April 11, 2020
  • Payment Deadline: Within eight weeks

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