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बेंगलुरु कोर्ट ने RSS मानहानि मामले में खरगे, नलपाड़ को किया तलब

Briovo· 27 Jun 2026, 10:08 pm IST
बेंगलुरु कोर्ट ने RSS मानहानि मामले में खरगे, नलपाड़ को किया तलब

बेंगलुरु की एक अदालत ने कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे और कांग्रेस नेता मोहम्मद नलपाड़ के खिलाफ एक निजी मानहानि शिकायत पर आपराधिक कार्यवाही शुरू की है. यह शिकायत तेजस ए द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणियों को लेकर दर्ज की गई थी. कोर्ट ने 27 जून 2026 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 356 के तहत कथित अपराध का संज्ञान लिया और उन्हें 21 जुलाई 2026 को पेश होने के लिए समन जारी किया. शिकायत में नामित कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव के खिलाफ कार्यवाही अदालत ने रद्द कर दी.

AI सारांश

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मानहानि का मामला दर्ज

कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे, कांग्रेस नेता मोहम्मद नलपाड़ और कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडु राव के खिलाफ एक निजी मानहानि शिकायत दर्ज की गई थी. तेजस ए द्वारा दायर शिकायत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के खिलाफ कथित मानहानिकारक टिप्पणियों का आरोप लगाया गया था.

अदालत ने कार्यवाही शुरू की

27 जून 2026 को, बेंगलुरु शहर के XLII अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत का संज्ञान लिया. अदालत ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 356 के तहत प्रियांक खरगे और मोहम्मद नलपाड़ के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की.

पेशी के लिए समन जारी

अदालत ने प्रियांक खरगे को, जो आरोपी नंबर 1 के रूप में सूचीबद्ध हैं, और मोहम्मद नलपाड़ को, जो आरोपी नंबर 3 के रूप में सूचीबद्ध हैं, को समन जारी करने का निर्देश दिया. दोनों को मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए 21 जुलाई 2026 को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है.

दिनेश गुंडु राव मामले से बाहर

महत्वपूर्ण रूप से, अदालत ने कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडु राव के खिलाफ कार्यवाही जारी रखने से इनकार कर दिया, जिन्हें मूल शिकायत में आरोपी नंबर 2 के रूप में नामित किया गया था. संज्ञान के चरण में ही उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द कर दी गई, हालांकि इस निर्णय के विशिष्ट कारणों का उपलब्ध आदेश में विस्तार से उल्लेख नहीं किया गया है.

क्यों मायने रखता है

यह मामला कथित मानहानिकारक बयानों के लिए राजनीतिक नेताओं को होने वाले कानूनी परिणामों और नई भारतीय न्याय संहिता के तहत ऐसी शिकायतों से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया को उजागर करता है.

मुख्य तथ्य

  • Court Order Date: June 27, 2026
  • Next Hearing Date: July 21, 2026
  • Accused Summoned: Priyank Kharge, Mohammed Nalpad
  • Accused Dropped: Dinesh Gundu Rao
  • Relevant Section: Section 356, Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023
  • Complainant: Tejas A

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