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पुलिस ट्रेनी ने वर्दी घोटाले में कैडेट्स को ठगा

Briovo· 12 Aug 2026, 08:31 pm IST
पुलिस ट्रेनी ने वर्दी घोटाले में कैडेट्स को ठगा

केरल में एक पुलिस भर्ती ट्रेनी, शंभू आर. कृष्णन पर साथी कैडेट्स से ₹7.18 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। वर्दी समिति के सदस्य के रूप में खुद को प्रस्तुत कर, कृष्णन ने केएपी बटालियन-3 और 5 के कैडेट्स से वर्दी सामग्री और सिलाई के लिए धन एकत्र किया। आधिकारिक चैनलों में पैसा जमा करने के बजाय, उसने कथित तौर पर पूरी राशि को ऑनलाइन सट्टेबाजी के खेलों में जुआ खेलने के लिए मोड़ दिया। यह धोखाधड़ी 3 जुलाई से 13 जुलाई, 2026 के बीच हुई। एसएपी बटालियन की बी कंपनी के अधिकारी कमांडिंग द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पेरूरकडा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है।

AI सारांश

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ट्रेनी पर वर्दी निधि धोखाधड़ी का आरोप

केरल आर्म्ड पुलिस (केएपी) बटालियन-3 से जुड़े एक पुलिस भर्ती ट्रेनी शंभू आर. कृष्णन पर साथी कैडेटों को धोखा देने का आरोप लगा है। उन पर वर्दी सामग्री और सिलाई सेवाओं के लिए निर्धारित ₹7.18 लाख से अधिक की राशि का गबन करने का आरोप है। कथित घोटाला कैडेटों से सीधे धन एकत्र करने के झूठे बहाने से संबंधित है।

कार्यप्रणाली: ऑनलाइन सट्टेबाजी

श्री कृष्णन केएपी बटालियन-3 और 5 में भर्ती ट्रेनी के लिए आपूर्ति की व्यवस्था हेतु गठित एक वर्दी समिति का हिस्सा थे। उन्होंने ट्रेनी को वर्दी के फंड अपने मोबाइल नंबर पर ट्रांसफर करने के लिए राजी किया, यह वादा करते हुए कि वह उन्हें एसएपी कैंटीन और एक सिलाई सोसाइटी जैसी आधिकारिक संस्थाओं में जमा कर देंगे। हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर एकत्रित की गई पूरी राशि ₹7,18,320 को आधिकारिक बिलों का भुगतान करने के बजाय ऑनलाइन सट्टेबाजी के खेलों में लगा दिया।

धोखाधड़ी की समय-सीमा और खुलासा

कथित धोखाधड़ी 3 जुलाई से 13 जुलाई, 2026 के बीच पेरूरकडा, तिरुवनंतपुरम स्थित स्पेशल आर्म्ड पुलिस (एसएपी) बटालियन सुविधा के भीतर हुई। यह मुद्दा अधिकारियों द्वारा शुरू की गई एक आंतरिक जांच के बाद सामने आया। इस आंतरिक जांच के कारण ट्रेनी के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की गई।

पुलिस शिकायत और कानूनी कार्रवाई

एसएपी बटालियन में बी कंपनी के अधिकारी कमांडिंग मुजीब रहमान ने 9 अगस्त, 2026 को पेरूरकडा पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। परिणामस्वरूप, पुलिस ने शंभू आर. कृष्णन के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज किया गया है, जो धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करने से संबंधित है।

क्यों मायने रखता है

यह घटना पुलिस प्रशिक्षण रैंकों के भीतर वित्तीय कदाचार को उजागर करती है और कैडेट कल्याण और धन के लिए जिम्मेदार कर्मियों की निगरानी और ईमानदारी के बारे में चिंताएं बढ़ाती है।

मुख्य तथ्य

  • Accused: Sambhu R. Krishnan
  • Amount Defrauded: ₹7,18,320
  • Location: Thiruvananthapuram, Kerala
  • Fraud Period: July 3 - July 13, 2026
  • Accused Unit: Kerala Armed Police (KAP) Battalion-3
  • Legal Section: Section 318(4) of Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023

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