असम सरकार बहुविवाहित कर्मचारियों को करेगी बर्खास्त
असम सरकार ने असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 में संशोधन करने की योजना बनाई है, ताकि बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सके। वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने अपने बजट भाषण के दौरान इस कदम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, लैंगिक न्याय और जिम्मेदार पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, राज्य में बहुविवाह करने वाले पुरुष ओरुनोदोई और अन्नदाता जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लिए अपात्र होंगे। राज्य द्वारा पहले पारित समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 में पहले ही बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और बाल विवाह को अपराध बनाने का प्रयास किया गया था, जिसमें स्वदेशी समुदायों को छूट दी गई थी।
AI सारांश
3 bulletsबहुविवाह पर बर्खास्तगी
असम सरकार ने अपने सेवा नियमों में संशोधन का प्रस्ताव दिया है ताकि बहुविवाह करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया जा सके। इस महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा वित्त मंत्री जयंत मल्ल बरुआ ने 10 जुलाई, 2026 को असम विधानसभा में अपने बजट भाषण के दौरान की।
कल्याणकारी योजनाओं से अपात्रता
सेवा से बर्खास्तगी के अलावा, प्रस्तावित संशोधन में यह भी कहा गया है कि असम में बहुविवाह करने वाला कोई भी पुरुष विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। इन योजनाओं में ओरुनोदोई, जो महिला-नेतृत्व वाले परिवारों को सीधा मासिक सहायता प्रदान करती है, और अन्नदाता, एक कार्यक्रम जो रियायती आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है, शामिल हैं।
लैंगिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता
वित्त मंत्री बरुआ ने जोर दिया कि ये उपाय महिला सशक्तिकरण, लैंगिक न्याय और जिम्मेदार पारिवारिक मूल्यों को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। सरकार इन संशोधनों के माध्यम सेN सत्यनिष्ठा और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देना चाहती है।
पूर्व विधायी कार्रवाई
यह नवीनतम प्रस्ताव असम सरकार के पहले के विधायी प्रयासों के बाद आया है। मई में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और बाल विवाह को अपराध बनाना था, हालांकि इसने स्वदेशी समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा था।
क्यों मायने रखता है
असम सरकार का यह निर्णय लैंगिक समानता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है और अपने कर्मचारियों के बीच बहुविवाह को हतोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे कई सरकारी कर्मचारियों और कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर असर पड़ सकता है। यह भारत के अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है।
मुख्य तथ्य
- •Affected Rule: Assam Services (Discipline and Appeal) Rules, 1964
- •Minister who made the announcement: Finance Minister Jayanta Malla Baruah
- •Date of announcement: July 10, 2026
- •Welfare schemes affected: Orunodoi, Annadata
- •Previous related legislation: Uniform Civil Code Bill 2026
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