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आरजीएचएस के नए नियम: ₹2,000 तक के OPD टेस्ट के लिए पूर्व-अनुमति जरूरी नहीं

Briovo· 13 Jul 2026, 06:54 am IST1
आरजीएचएस के नए नियम: ₹2,000 तक के OPD टेस्ट के लिए पूर्व-अनुमति जरूरी नहीं

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) ने 13 जुलाई से नई गाइडलाइन लागू की है। नए नियमों के तहत, ₹2,000 तक के नियमित ओपीडी जांचों के लिए पूर्व-अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, ₹2,000 से अधिक के परीक्षणों के लिए, अस्पतालों को डॉक्टर के पर्चे और मेडिकल हिस्ट्री जैसे संबंधित दस्तावेज अपलोड करके आरजीएचएस पोर्टल पर पूर्व-अनुमति लेनी होगी। अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है, जिसमें तत्काल मामलों के लिए एक घंटे के भीतर और सामान्य मामलों के लिए तीन घंटे के भीतर निर्णय आवश्यक है; इन समय-सीमाओं को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप स्वचालित अनुमोदन होगा। आपातकालीन उपचार पूर्व-अनुमति से मुक्त रहते हैं लेकिन बाद में पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करना आवश्यक है।

AI सारांश

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नई गाइडलाइन लागू

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) ने ओपीडी जांचों के लिए नई गाइडलाइन की घोषणा की है, जो सोमवार, 13 जुलाई से प्रभावी हो गई हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य मेडिकल टेस्ट के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता बढ़ाना है। अद्यतन नियम इस तिथि को या उसके बाद आरजीएचएस-सूचीबद्ध अस्पतालों को प्रस्तुत सभी नियमित ओपीडी जांच अनुरोधों पर लागू होते हैं।

पूर्व-अनुमोदन की सीमा और प्रक्रिया

नए नियमों के तहत, ₹2,000 तक की कुल लागत वाली नियमित ओपीडी जांचों के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) से किसी भी पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, इस राशि से अधिक की जांचों के लिए, संबंधित अस्पताल को आरजीएचएस पोर्टल पर पूर्व-अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। इस आवेदन में डॉक्टर का पर्चा, रोगी का मेडिकल इतिहास, यदि उपलब्ध हो तो पिछली जांच रिपोर्ट और जांच के लिए स्पष्ट चिकित्सा औचित्य शामिल करना होगा।

समयबद्ध अनुमोदन की शुरुआत

नई गाइडलाइन में एक महत्वपूर्ण बदलाव पूर्व-अनुमोदन अनुरोधों के लिए समयबद्ध अनुमोदन की शुरुआत है। तत्काल मामलों के लिए, टीपीए को अनुरोध प्राप्त होने के एक घंटे के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है। सामान्य मामलों के लिए, निर्णय तीन घंटे के भीतर लिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि मरीजों को समय पर चिकित्सा ध्यान मिले और आवश्यक जांचों में देरी कम हो।

देरी होने पर स्वतः अनुमोदन

प्रक्रिया को और सुव्यवस्थित करने और अनुचित देरी को रोकने के लिए, नई प्रणाली में स्वतः अनुमोदन का प्रावधान शामिल है। यदि टीपीए निर्धारित समय-सीमा—तत्काल मामलों के लिए एक घंटा और सामान्य मामलों के लिए तीन घंटे—के भीतर निर्णय देने में विफल रहता है, तो अनुरोध को स्वचालित रूप से स्वीकृत माना जाएगा। इस तंत्र का उद्देश्य नौकरशाही की बाधाओं को दूर करना और देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित करना है।

आपातकालीन मामलों पर कोई असर नहीं

आपातकालीन परिस्थितियों में, किसी भी पूर्व-अनुमति की आवश्यकता नहीं होने की मौजूदा नीति अपरिवर्तित रहती है। अस्पताल अनुमोदन की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत जांच और उपचार शुरू कर सकते हैं। हालांकि, अस्पताल या डॉक्टर के लिए बाद में आरजीएचएस पोर्टल पर जांचों के लिए सभी आवश्यक नैदानिक दस्तावेज और औचित्य अपलोड करना अनिवार्य है। यह जवाबदेही और उचित रिकॉर्ड-कीपिंग सुनिश्चित करता है।

अनुपालन निर्देश जारी

सरकार ने सभी आरजीएचएस-सूचीबद्ध निजी अस्पतालों, डायग्नोस्टिक सेंटरों और थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को इन नई गाइडलाइन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। ये उपाय योजना की समग्र दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, अंततः नामांकित लाभार्थियों को लाभान्वित करते हैं। नई प्रणाली से रोगियों के लिए वित्तीय बोझ और प्रशासनिक जटिलताओं को कम करने की उम्मीद है।

क्यों मायने रखता है

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए ये नए दिशा-निर्देश नियमित ओपीडी जांचों की प्रक्रिया को सरल बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जिससे लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य सेवा अधिक सुलभ और कुशल बन सके। समय-सीमा के भीतर अनुमोदन और विलंबित निर्णयों के लिए स्वचालित अनुमोदन की शुरुआत नौकरशाही की बाधाओं को कम करती है और समय पर चिकित्सा ध्यान सुनिश्चित करती है, खासकर तत्काल स्थितियों में, अंततः रोगी अनुभव और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार होता है।

मुख्य तथ्य

  • Effective Date: July 13
  • Pre: ₹2,000 for routine OPD tests
  • Urgent Case Approval Time: 1 hour
  • Normal Case Approval Time: 3 hours
  • Automatic Approval: If TPA misses deadlines
  • Emergency Cases: No pre-approval, but documentation required later

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