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भारत का दावा "पाकिस्तान को सिंधु जल नहीं मिलेगा", संधि "स्थगित"

Briovo· 09 Jun 20261
भारत का दावा "पाकिस्तान को सिंधु जल नहीं मिलेगा", संधि "स्थगित"

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने मंगलवार को घोषणा की कि भारत यह सुनिश्चित कर रहा है कि सिंधु नदी प्रणाली का एक भी बूंद पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि सिंधु जल संधि (IWT) "स्थगित" है, लेकिन समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने पुष्टि की कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों और गृह मंत्री अमित शाह की निगरानी सहित उच्च सरकारी स्तर पर इस निर्णय को लागू करने के प्रयास जारी हैं। यह तब आया है जब पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते भारत की चेनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना को, जिसका उद्देश्य सालाना 1.9 MAF पानी मोड़ना है, IWT और अंतरराष्ट्रीय कानूनों का "गंभीर उल्लंघन" बताया था, इस दावे को भारत ने 15 मई, 2026 के एक हालिया मध्यस्थता न्यायालय के फैसले के साथ खारिज कर दिया है।

क्यों मायने रखता है

यह मुद्दा सिंधु जल संधि के तहत जल-साझाकरण को लेकर भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को उजागर करता है, जो एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता है। UPSC/SSC के लिए, यह GS-2 (अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत-पाकिस्तान संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ) और GS-3 (जल संसाधन, अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद) से संबंधित है।

मुख्य तथ्य

  • Union Minister: C. R. Patil (Jal Shakti)
  • Treaty Status: Indus Water Treaty (in abeyance)
  • Proposed Diversion Project: Chenab-Beas Link Tunnel
  • Water Diversion Target: 1.9 Million Acre Feet (MAF) annually
  • Court of Arbitration Award Rejection Date: May 15, 2026

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