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लोकसभा ने SC न्यायाधीशों की संख्या 38 करने वाला विधेयक पारित किया

Briovo· 04 Aug 2026, 09:21 am IST
लोकसभा ने SC न्यायाधीशों की संख्या 38 करने वाला विधेयक पारित किया

लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई है। यह 2019 के बाद अदालत की ताकत में पहली वृद्धि है, जब इसे 31 से बढ़ाकर 34 न्यायाधीश किया गया था। सरकार ने मामलों के बढ़ते बैकलॉग को इस संशोधन का कारण बताया। अध्यादेश का स्थान लेने वाला यह विधेयक अब राज्यसभा में विचार के लिए जाएगा।

AI सारांश

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लोकसभा ने न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दी

3 अगस्त, 2026 को लोकसभा ने सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पारित किया। यह विधायी कार्रवाई पिछले अध्यादेश का स्थान लेती है और देश के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

न्यायिक क्षमता में वृद्धि का विवरण

यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृत संख्या को भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 34 से बढ़ाकर 38 न्यायाधीश कर देगा। विशेष रूप से, अन्य (सामान्य) न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 हो जाएगी, जो न्यायिक कर्मचारियों में एक उल्लेखनीय विस्तार का प्रतीक है।

मामलों के बैकलॉग को संबोधित करना

इस वृद्धि के पीछे प्राथमिक तर्क सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों का बढ़ता बैकलॉग है। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह उपाय बढ़ते न्यायिक कार्यभार को संभालने और समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

2019 के बाद पहली वृद्धि

सुप्रीम कोर्ट की ताकत में 2019 के बाद यह पहली बार वृद्धि की गई है। उस वर्ष, स्वीकृत संख्या को पहले 31 से बढ़ाकर 34 न्यायाधीश किया गया था, जो न्यायिक मांगों को पूरा करने के लिए एक आवधिक समायोजन को दर्शाता है।

आगे की विधायी प्रक्रिया

लोकसभा में पारित होने के बाद, विधेयक अब आगे के विचार के लिए राज्यसभा में जाएगा। वहां इसका सफल पारित होना संशोधन को अंतिम रूप देगा और आधिकारिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ का विस्तार करेगा।

क्यों मायने रखता है

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का उद्देश्य मामलों के महत्वपूर्ण बैकलॉग को संबोधित करना है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी आ सकती है और नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच में सुधार हो सकता है।

मुख्य तथ्य

  • Bill Passed By: Lok Sabha
  • Date of Passage: August 3, 2026
  • New Sanctioned Strength: 38 judges (including CJI)
  • Previous Strength: 34 judges (including CJI)
  • Reason for Increase: Growing backlog of cases
  • Next Step: Rajya Sabha consideration

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