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के. रुस्तम आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस निलंबित

Briovo· 09 Jul 2026, 06:41 am IST
के. रुस्तम आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस निलंबित

महाराष्ट्र एफडीए ने चर्चगेट स्टेशन के पास मुंबई के प्रतिष्ठित के. रुस्तम आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। 'सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र' अभियान के तहत एक औचक निरीक्षण के बाद यह कार्रवाई की गई, जिसमें कई गंभीर खामियां पाई गईं। पार्लर में जीवित चूहे और मक्खियां मिलीं, और आइसक्रीम के लिए आवश्यक कोल्ड चेन अनुपस्थित थी। पिस्ता और स्ट्रॉबेरी जैसे कई एक्सपायर्ड कृत्रिम फ्लेवर भी पाए गए, जिन्हें नष्ट कर दिया गया। प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला कि आइसक्रीम में केवल 7.94% दूध वसा थी, जबकि एफएसएसएआई के अनुसार यह न्यूनतम 10% होनी चाहिए। सैंपल रिपोर्ट आने तक पार्लर बंद रहेगा।

AI सारांश

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प्रतिष्ठित पार्लर का लाइसेंस निलंबित

मुंबई के चर्चगेट स्टेशन के पास स्थित प्रसिद्ध के. रुस्तम आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने निलंबित कर दिया है। यह कड़ी कार्रवाई 'सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र' अभियान के तहत की गई, क्योंकि एक औचक निरीक्षण में गंभीर उल्लंघन पाए गए।

स्वच्छता की गंभीर खामियां उजागर

औचक निरीक्षण के दौरान, एफडीए अधिकारियों को पार्लर में परेशान करने वाली स्वच्छता संबंधी समस्याएं मिलीं, जिनमें जीवित चूहे और मक्खियों की उपस्थिति शामिल थी। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान में आइसक्रीम के उचित भंडारण के लिए आवश्यक कोल्ड चेन का अभाव था, जिससे उत्पाद की सुरक्षा और गुणवत्ता खतरे में पड़ गई।

एक्सपायर्ड फ्लेवर और निम्न गुणवत्ता

निरीक्षण दल ने पिस्ता, अनानास और स्ट्रॉबेरी जैसे कई एक्सपायर्ड कृत्रिम फ्लेवर भी पाए, जिन्हें तुरंत नष्ट कर दिया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि आइसक्रीम के नमूनों पर किए गए प्रयोगशाला परीक्षणों से पता चला कि दूध वसा की मात्रा केवल 7.94% थी, जो एफएसएसएआई द्वारा अनिवार्य न्यूनतम 10% से काफी कम है।

जांच और बंद करने का आदेश

एफडीए ने आइसक्रीम के नमूने आगे की विस्तृत जांच के लिए भेजे हैं। के. रुस्तम पार्लर तब तक जनता के लिए बंद रहेगा जब तक इन व्यापक रिपोर्टों को प्राप्त नहीं कर लिया जाता और अधिकारियों द्वारा उनकी समीक्षा नहीं की जाती। यह उपाय उल्लंघनों की पूरी सीमा का आकलन करते हुए उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

एफडीए अधिकारियों द्वारा सख्त प्रवर्तन

यह कार्रवाई एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी तेजस्विनी पाटिल और आकाश चव्हाण ने संयुक्त आयुक्त पी. आर. सिंगारवाड और सहायक आयुक्त अनुपमा पाटिल की देखरेख में खाद्य सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए इस निर्णायक प्रवर्तन प्रयास का नेतृत्व किया।

क्यों मायने रखता है

मुंबई के सबसे प्रसिद्ध आइसक्रीम पार्लर में से एक, के. रुस्तम का लाइसेंस स्वच्छता और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के कारण निलंबित कर दिया गया है, जिससे लोकप्रिय प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा मानकों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। यह घटना जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियमित निरीक्षण और खाद्य सुरक्षा नियमों के पालन के महत्व पर प्रकाश डालती है।

मुख्य तथ्य

  • Location: K. Rustom Ice Cream Parlour, Churchgate, Mumbai
  • Authority: Maharashtra FDA
  • Deficiencies Found: Live rats, flies, no cold chain, expired artificial flavors
  • Milk Fat Content: 7.94% (FSSAI norm: min. 10%)
  • Action Taken: License suspended, samples sent for testing

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