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सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून मर्डर की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज की

Briovo· 23 Jul 2026, 12:25 pm IST
सुप्रीम कोर्ट ने हनीमून मर्डर की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय में अपने पति राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हत्या की आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने मेघालय सरकार की अपील को बरकरार रखते हुए उसे तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। सोनम पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर और वित्तीय लाभ के लिए हत्यारों को किराए पर लेकर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। उसकी प्रारंभिक जमानत गिरफ्तारी ज्ञापन से संबंधित तकनीकी आधार पर दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि वह इसके लिए हकदार नहीं थी, वर्तमान में चल रहे मुकदमे में संभावित बाधा का हवाला देते हुए। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर मुकदमा तेजी से आगे नहीं बढ़ता है तो वह छह महीने के बाद फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकती है।

AI सारांश

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सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द कर दी है, जो अपने पति, राजा रघुवंशी की कथित हत्या की मुख्य संदिग्ध है। कोर्ट ने आशंका जताई कि उसकी लगातार स्वतंत्रता इस हाई-प्रोफाइल मामले में चल रही न्यायिक कार्यवाही को बाधित कर सकती है। यह फैसला मेघालय सरकार द्वारा उसकी पहले की जमानत को चुनौती देने के बाद आया है।

मामले की पृष्ठभूमि

राजा रघुवंशी, 29 वर्षीय व्यवसायी, मई 2025 में सोनम के साथ अपने हनीमून के दौरान मेघालय में एक खाई में मृत पाए गए थे। जांच में खुलासा हुआ कि सोनम ने अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर वित्तीय लाभ के लिए राजा की हत्या की साजिश रची थी। उन्होंने कथित तौर पर अपराध को अंजाम देने के लिए तीन भाड़े के हत्यारों को काम पर रखा था, इसे एक डकैती के रूप में दिखाया।

प्रारंभिक जमानत और तकनीकी पहलू

सोनम को शुरू में अप्रैल में शिलांग ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी, इस फैसले को मेघालय हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। यह जमानत मुख्य रूप से तकनीकी आधार पर दी गई थी, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने तर्क दिया था कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त लिखित आधार प्रदान करने में विफल रही थी। हाई कोर्ट ने सहमति व्यक्त की, जिसमें एक गलत प्रावधान का हवाला देते हुए गिरफ्तारी ज्ञापन में "न्यायिक विवेक की कुल गैर-अनुप्रयोग" का उल्लेख किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट का तर्क

सुप्रीम कोर्ट ने, उचित गिरफ्तारी प्रक्रियाओं के महत्व को स्वीकार करते हुए, यह निष्कर्ष निकाला कि सोनम रघुवंशी अपनी गिरफ्तारी ज्ञापन में तकनीकी त्रुटियों के बावजूद जमानत की हकदार नहीं थी। अदालत ने जोर देकर कहा कि ऐसी लिपिकीय त्रुटियों को एक गंभीर मामले को अमान्य नहीं करना चाहिए और चिंता व्यक्त की कि उसकी लगातार स्वतंत्रता मुकदमे की प्रगति में बाधा डाल सकती है। पीठ ने जोर देकर कहा कि जबकि जमानत सामान्य नियम है, इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों ने इसे रद्द करने की आवश्यकता थी।

भविष्य की कार्यवाही और विकल्प

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है। हालांकि, उसने उसे छह महीने के बाद फिर से जमानत के लिए आवेदन करने का प्रावधान भी दिया है यदि मुकदमा तेजी से आगे नहीं बढ़ता है। अदालत ने पहले ही संकेत दिया था कि वह गिरफ्तारी मेमो में टंकण संबंधी त्रुटियों के कानूनी प्रश्न को एक बड़ी पीठ के पास भेज सकती है, जो प्रक्रियात्मक शुद्धता और वास्तविक न्याय को संतुलित करने की जटिलता को उजागर करता है।

क्यों मायने रखता है

यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं में तकनीकी त्रुटियों की गंभीरता को रेखांकित करता है और यह पुष्टि करता है कि हत्या जैसी गंभीर आरोप, वित्तीय लाभ के लिए, ऐसी त्रुटियों से अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिससे मुकदमे की निष्पक्षता और प्रगति को प्राथमिकता मिलती है।

मुख्य तथ्य

  • Case: Honeymoon Murder of Raja Raghuvanshi
  • Accused: Sonam Raghuvanshi
  • Court Order: Bail cancelled, surrender within 3 weeks
  • Location of crime: Meghalaya
  • Motive: Financial gains

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