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भिवंडी इमारत ढहना: गलत वर्गीकरण से 10 मौतें

Briovo· 12 Aug 2026, 08:31 pm IST
भिवंडी इमारत ढहना: गलत वर्गीकरण से 10 मौतें

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में 30 जुलाई को कोहिनूर इमारत ढहने से 10 लोगों की मौत हो गई। जांच में सामने आया कि नागरिक निकाय, बीएनसीएमसी, ने लापरवाही से इमारत को 'C2B' श्रेणी में रखा था, जिससे बिना खाली कराए मरम्मत की अनुमति मिल गई, जबकि इसे अधिक खतरनाक श्रेणी में होना चाहिए था। इस गलत वर्गीकरण और वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई गलत जानकारी ने आवश्यक कार्रवाई में देरी की। पुलिस ने इमारत के मालिक और एक ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की है। बीएनसीएमसी ने अब भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए भिवंडी में C-1, C2A और C2B श्रेणी की सभी इमारतों के पुन: ऑडिट का आदेश दिया है।

AI सारांश

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भिवंडी में दुखद हादसा

30 जुलाई 2026 को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में चार मंजिला कोहिनूर इमारत का एक हिस्सा ढह गया। इस विनाशकारी घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए। बालाजी नगर में स्थित इस इमारत में चार मंजिलों पर कुल 48 कमरे थे।

नागरिक लापरवाही का खुलासा

ढहने के बाद की जांच में भिवंडी निजामपुर शहर महानगरपालिका (बीएनसीएमसी) की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आई। कोहिनूर इमारत को आधिकारिक तौर पर 'C2B' श्रेणी में रखा गया था, जिसका अर्थ था कि इसे बिना खाली कराए संरचनात्मक मरम्मत की आवश्यकता थी। हालांकि, अधिकारियों ने बाद में बताया कि इसे अधिक खतरनाक श्रेणी में होना चाहिए था, जिसमें तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती, जिससे आवश्यक हस्तक्षेप में देरी हुई।

वरिष्ठ अधिकारियों को गलत जानकारी

स्थानीय अधिकारियों ने न केवल इमारत को गलत श्रेणी में रखा, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी गलत जानकारी दी। 5 अगस्त को ठाणे कलेक्टर श्रीकृष्ण पंचाल, जो बीएनसीएमसी का भी काम देख रहे हैं, के साथ एक बैठक के दौरान, वार्ड कर्मचारियों ने झूठा दावा किया कि इमारत 'C2A' श्रेणी में थी। इस गलत जानकारी ने इमारत की वास्तविक संरचनात्मक स्थिति को छिपाया और समय पर, निर्णायक कार्रवाई को रोका।

ऑडिट और जवाबदेही का आदेश

इस दुखद ढहने के बाद, ठाणे कलेक्टर श्रीकृष्ण पंचाल ने भिवंडी में सभी C-1, C2A और C2B इमारतों के पुन: ऑडिट और पुनर्वर्गीकरण का आदेश दिया है। लापरवाही या गलत वर्गीकरण के लिए जिम्मेदार पाए गए नागरिक अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक, प्रशासनिक और आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। इसका उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना और भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है।

मालिक व ठेकेदार पर FIR

पुलिस ने इमारत ढहने के संबंध में इमारत के मालिक और एक ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की है। ठेकेदार पर नागरिक निकाय से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना इमारत पर मरम्मत कार्य करने का आरोप है। बीएनसीएमसी ने पहले नोटिस जारी किए थे और उपयोगिताएँ काट दी थीं, लेकिन कथित तौर पर अवैध मरम्मत जारी रही।

क्यों मायने रखता है

नागरिक अधिकारियों द्वारा एक खतरनाक इमारत के गलत वर्गीकरण के कारण दुखद रूप से 10 लोगों की जान चली गई। यह घटना शहरी नियोजन और सुरक्षा नियमों में गंभीर प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करती है, जो अन्य कमजोर ढाँचों में इसी तरह की आपदाओं को रोकने के लिए सख्त निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देती है।

मुख्य तथ्य

  • Incident Date: July 30, 2026
  • Location: Kohinoor Building, Balaji Nagar, Bhiwandi, Thane, Maharashtra
  • Fatalities: 10 people
  • Injuries: 3 people
  • Building Category: Wrongly classified as C2B, should have been more dangerous
  • FIR Registered Against: Building owner and a contractor

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