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सेबी पर आरटीआई कानून लागू करने के फैसले पर रोक

Briovo· 31 Jul 2026, 05:27 pm IST
सेबी पर आरटीआई कानून लागू करने के फैसले पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSEI) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत लाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने NSEI की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है और केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) तथा अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। इस अंतरिम रोक का मतलब है कि NSEI फिलहाल RTI के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' नहीं है। इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी, जिसका भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और नियामक निरीक्षण पर असर पड़ेगा।

AI सारांश

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NSEI पर RTI लागू करने पर SC की रोक

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSEI) को सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' माना गया था। इस फैसले का मतलब है कि फिलहाल, NSEI आरटीआई अधिनियम के पारदर्शिता प्रावधानों के अधीन नहीं होगा।

याचिका स्वीकृत, जवाब तलब

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने NSEI द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और अन्य सभी संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। इस महत्वपूर्ण कानूनी मामले की अगली सुनवाई अब से चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती

NSEI ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 1 जुलाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस हाई कोर्ट के फैसले ने अप्रैल 2010 के एक एकल-न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखा था। एकल-न्यायाधीश के मूल फैसले ने पुष्टि की थी कि NSEI आरटीआई अधिनियम की धारा 2(h) में परिभाषित 'पब्लिक अथॉरिटी' की श्रेणी में आता है।

'पब्लिक अथॉरिटी' दर्जे का महत्व

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, नागरिक केवल 'पब्लिक अथॉरिटी' के रूप में वर्गीकृत संस्थाओं से ही जानकारी प्राप्त करने के हकदार हैं। इसलिए, किसी निकाय को ऐसा पदनाम दिया जाना सार्वजनिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए काफी महत्व रखता है। हाई कोर्ट ने किसी संस्था को 'पब्लिक अथॉरिटी' के रूप में वर्गीकृत करने के लिए स्वामित्व, नियंत्रण, या सरकार से महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता जैसे कारकों पर विचार किया था।

क्यों मायने रखता है

यह अस्थायी रूप से NSEI को RTI अधिनियम के प्रयोजन के लिए 'पब्लिक अथॉरिटी' के रूप में वर्गीकृत होने से रोकता है, जिससे स्टॉक एक्सचेंज के लिए पारदर्शिता आवश्यकताओं पर असर पड़ता है और समान संस्थानों के लिए एक मिसाल कायम होती है।

मुख्य तथ्य

  • Court Decision: Supreme Court temporarily stayed Delhi High Court's ruling.
  • Entity Affected: National Stock Exchange of India (NSEI).
  • Legislation Involved: Right to Information (RTI) Act.
  • Next Hearing: Scheduled in four weeks.
  • Previous Ruling: Delhi High Court declared NSEI a 'public authority'.

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