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अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन दोषी करार

Briovo· 18 Jul 2026, 03:23 pm IST
अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन दोषी करार

कड़कड़डूमा कोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हुई हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है। हुसैन को कासिम, अनस, नाजिम और जावेद सहित 4 अन्य आरोपियों के साथ हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने का दोषी पाया गया। छह अन्य सह-आरोपियों को बरी कर दिया गया। अंकित शर्मा का शव 25 फरवरी, 2020 की हिंसा के बाद चांद बाग के पास एक नाले में कई चाकू के घावों और तेजाब के जलने के निशान के साथ मिला था।

AI सारांश

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कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया

कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है। आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को लंबी कानूनी कार्यवाही के बाद दोषी पाया गया है।

सह-अभियुक्त भी दोषी पाए गए

ताहिर हुसैन के साथ, कासिम, अनस, नाजिम और जावेद सहित चार अन्य व्यक्तियों को भी दोषी ठहराया गया। उन्हें हत्या, अपहरण, दुश्मनी को बढ़ावा देने और दंगा करने सहित कई आरोपों में दोषी पाया गया। हालांकि, इसी मामले में छह अन्य सह-अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया।

अंकित शर्मा की नृशंस हत्या

आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की 25 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान नृशंसता से हत्या कर दी गई थी। उनका शव बाद में चांद बाग के पास एक नाले से बरामद किया गया था। जांच में पता चला कि शर्मा के शरीर पर चाकू के कई घाव थे, और उनकी पहचान छिपाने के लिए उनके चेहरे और शरीर को तेजाब से जला दिया गया था।

जांच और कानूनी प्रक्रिया

मामले की संवेदनशीलता और एक पूर्व राजनीतिक हस्ती की उच्च-प्रोफाइल संलिप्तता के कारण इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया। ताहिर हुसैन सहित आरोपी, भारी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किए गए। अदालत ने अपने फैसले पर पहुंचने के लिए सबूतों की बारीकी से समीक्षा की।

क्यों मायने रखता है

यह दोषसिद्धि 2020 के दिल्ली दंगों के एक हाई-प्रोफाइल मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी निष्कर्ष लाती है, जिससे पीड़ित के लिए न्याय और व्यापक हिंसा में शामिल लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

मुख्य तथ्य

  • Court: Karkardooma Court
  • Convicted: Tahir Hussain, Qasim, Anas, Nazim, Javed
  • Acquitted: 6 co-accused
  • Victim: IB Officer Ankit Sharma
  • Date of incident: February 25, 2020
  • Charges: Murder, kidnapping, promoting enmity, rioting

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