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उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की जगह नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

Briovo· 01 Jul 2026, 08:04 pm IST
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की जगह नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण

उत्तराखंड ने अपने मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है, ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। अब एक नया एकीकृत वैधानिक निकाय, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (USAME), सभी छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों: मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध के संस्थानों को विनियमित करेगा। यह कदम मदरसों को नियंत्रित करने वाले पिछले कानूनों की जगह लेता है और सांस्कृतिक जड़ों को बनाए रखते हुए आधुनिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 के तहत स्थापित USAME, राज्य के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए मान्यता, पाठ्यक्रम डिजाइन और मानकों की देखरेख करेगा, जिससे 452 पंजीकृत मदरसों पर प्रभाव पड़ेगा।

AI सारांश

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ऐतिहासिक विधायी परिवर्तन

उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अपने वैधानिक मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है और इसे एक नए, एकीकृत अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से बदल दिया है। यह ऐतिहासिक निर्णय बुधवार को हुआ, जो अल्पसंख्यक शिक्षा शासन के प्रति राज्य के दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। मदरसा-विशिष्ट पिछले कानून, जिनमें मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखंड गैर-सरकारी अरबी और फ़ारसी मदरसा मान्यता नियम, 2019 शामिल हैं, को निरस्त कर दिया गया है और अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

सभी अल्पसंख्यकों के लिए एकीकृत प्राधिकरण

नव स्थापित उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण (USAME) राज्य में सभी छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करेगा। इन समुदायों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध शामिल हैं, जो सभी को एक सामान्य नियामक ढांचे के तहत लाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को USAME का उद्घाटन किया, जिसमें सभी बच्चों के लिए समान और आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया।

आधुनिकीकरण और पाठ्यक्रम विकास

इस सुधार का प्राथमिक लक्ष्य अल्पसंख्यक संस्थानों के पाठ्यक्रम में आधुनिक शिक्षा, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास को एकीकृत करना है, ताकि छात्रों को भविष्य के लिए अच्छी तरह से तैयार किया जा सके। USAME एक ऐसे अकादमिक पाठ्यक्रम के डिजाइन की देखरेख करेगा जो सांस्कृतिक जड़ों को समकालीन विषयों के साथ संतुलित करता है। नए प्राधिकरण में विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों सहित 12 सदस्य शामिल हैं, ताकि पाठ्यक्रम विकास और शैक्षिक मानकों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

आवेदन और मान्यता प्रक्रिया

नए ढांचे के तहत, सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता और संबद्धता के लिए दो-चरणीय आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से औपचारिक संबद्धता प्राप्त करनी होगी और USAME से मान्यता लेनी होगी। आवेदन ऑनलाइन संसाधित किए जाएंगे, जिसके लिए संस्थानों को एक निर्दिष्ट सरकारी पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करने होंगे। मान्यता तीन शैक्षणिक वर्षों के लिए वैध होगी, जिसमें समाप्ति से तीन महीने पहले नवीनीकरण आवेदन आवश्यक होंगे, और इसमें अल्पसंख्यक चरित्र, भूमि स्वामित्व, वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों की योग्यता और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति प्रतिबद्धता की समीक्षा शामिल होगी।

कानूनी आधार और व्यापक प्रभाव

अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 को उन मदरसों पर सरकार की कार्रवाई के बाद तैयार किया गया था जो मान्यता प्राप्त करने में विफल रहे थे, जिससे 200 से अधिक संस्थानों को सील कर दिया गया था। अधिनियम का उद्देश्य सभी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की रक्षा करना है और साथ ही शैक्षणिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। यह कदम उत्तराखंड द्वारा समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन के बाद आया है, जिससे यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है, और अन्य राज्यों के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के शासन के संबंध में एक मिसाल कायम कर सकता है।

क्यों मायने रखता है

यह निर्णय उत्तराखंड में अल्पसंख्यक शिक्षा के संचालन के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों में मानकीकृत, आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है और संभावित रूप से देशभर में समान सुधारों को प्रभावित करना है।

मुख्य तथ्य

  • State: Uttarakhand
  • Previous Body: Madrasa Education Board
  • New Body: Uttarakhand State Authority for Minority Education (USAME)
  • Affected Communities: Muslims, Christians, Sikhs, Parsis, Jains, Buddhists
  • Registered Madrasas: 452
  • New Act: Minority Education Act, 2025

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