गृह मंत्रालय ने राजस्थान के 6 सीमावर्ती जिलों में विदेशी, OCI यात्रा नियमों में किया…
गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2025 में संशोधन किया है, जिससे पाकिस्तान से सटे राजस्थान के छह जिलों में विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों के लिए नई यात्रा पाबंदियां लगाई गई हैं। 18 जून 2026 से प्रभावी, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलोदी और जालोर के भीतर निर्दिष्ट "संरक्षित क्षेत्रों" में यात्रा और ठहरने के लिए विशेष अनुमति आवश्यक होगी। हालांकि, पर्यटन उद्योग का समर्थन करने के लिए प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय राजमार्गों और जैसलमेर में सैम सैंड ड्यून्स और कुलधरा जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को छूट दी गई है। इस कदम का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और विदेशी आवाजाही की निगरानी को सुव्यवस्थित करना है, जबकि आर्थिक हितों को भी संतुलित रखना है।
AI सारांश
3 bulletsसीमावर्ती क्षेत्रों के लिए नए प्रतिबंध
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के छह सीमावर्ती जिलों में विदेशी नागरिकों और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारकों के लिए कड़ी यात्रा नियम लागू किए हैं। 'इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर, 2025' में संशोधन के तहत ये बदलाव 18 जून, 2026 से प्रभावी हो गए हैं। इस कदम का उद्देश्य पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बढ़ाना है।
प्रमुख क्षेत्रों के लिए पर्यटन में छूट
राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए, नए सुरक्षा नियम प्रमुख शहरों और कस्बों की नगर पालिका सीमाओं पर लागू नहीं होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 62, 11 और 68, साथ ही उनके परिधीय क्षेत्र भी छूट प्राप्त हैं। जैसलमेर के भीतर के लोकप्रिय पर्यटन स्थल, जैसे कि सैम सैंड ड्यून्स, कुलधरा और जैसलमेर किला, को इन प्रतिबंधों से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है, जिससे आगंतुकों के लिए निरंतर पहुंच सुनिश्चित होती है।
विशेष प्राधिकरण की आवश्यकता
इन छह जिलों में छूट प्राप्त शहर की सीमाओं और पर्यटन मार्गों से परे के क्षेत्रों में जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और OCI कार्डधारकों को अब विशेष परमिट की आवश्यकता होगी। ये परमिट गृह मंत्रालय या स्थानीय विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) और जिला मजिस्ट्रेट से पहले से प्राप्त किए जाने चाहिए। यह उपाय संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण है।
क्यों मायने रखता है
ये नए नियम राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों की यात्रा की योजना बना रहे विदेशी पर्यटकों और OCI कार्डधारकों को प्रभावित करेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ क्षेत्रों के लिए विशेष परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने का लक्ष्य रखते हुए, प्रमुख शहरों और लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को छूट देने का उद्देश्य राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में व्यवधान को कम करना है।
मुख्य तथ्य
- •Effective Date: June 18, 2026
- •Affected Districts: Jaisalmer, Barmer, Bikaner, Sri Ganganagar, Phalodi, Jalore
- •Order Name: Immigration and Foreigners Order, 2025
- •Exempted Tourist Spots in Jaisalmer: Sam Sand Dunes, Kuldhara, Lodrava, Amarsagar, Bada Bagh, Akal Wood Fossil Park, Unda, Khuhri
- •Exempted City Limits: Sri Ganganagar, Suratgarh, Bikaner, Phalodi, Baap, Pokhran, Jaisalmer, Barmer, Sanchore
- •Affected Categories: Foreign citizens and OCI cardholders
क्या यह मददगार था?
Reader pulse
0 votesGenerate a 5-question quiz from this article.
चर्चा
Discussion (0)
Loading…