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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला मामले को बंद किया

Briovo· 29 Jul 2026, 02:35 pm IST
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला मामले को बंद किया

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी है। कोर्ट ने 2015 के सीबीआई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर उन्हें तलब किया गया था। हालांकि सिंह का दिसंबर 2024 में निधन हो गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई की। यह मामला यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान तलबीरा II कोयला ब्लॉक के आवंटन से संबंधित है।

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SC ने पूर्व पीएम को कोयला मामले में बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ एक कोयला ब्लॉक आवंटन मामले से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया है। यह फैसला 2015 के एक विशेष सीबीआई अदालत के आदेश को पलटता है, जिसने पहले क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और उन्हें सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया था।

मामले की उत्पत्ति और सीबीआई रिपोर्ट

यह विशिष्ट मामला यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान तलबीरा II कोयला ब्लॉक के आवंटन के इर्द-गिर्द घूमता था। सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें सिंह के खिलाफ कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं थे। हालांकि, 2015 में एक विशेष सीबीआई अदालत ने इन रिपोर्टों को नजरअंदाज कर दिया और पूर्व प्रधानमंत्री सहित छह व्यक्तियों को तलब किया।

मरणोपरांत अपील की सुनवाई

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दिसंबर 2024 में 92 वर्ष की आयु में निधन होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर आगे कार्यवाही की। कोर्ट ने अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उनके खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की थीं, जिससे रिकॉर्ड को सही करने के लिए मामले की समीक्षा करना आवश्यक था।

न्यायालय का तर्क और निर्णय

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमल्य बागची और वी मोहना की पीठ ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं पाया। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एजेंसी द्वारा बरी किए जाने के मद्देनजर, विशेष न्यायाधीश का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सिंह के खिलाफ संज्ञान लेने का निर्णय निराधार था।

निर्णय का दायरा

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसका फैसला विशेष रूप से पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनकी आधिकारिक क्षमता में दी गई भूमिका तक सीमित है। पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह निर्णय उसी ट्रायल कोर्ट के फैसले से उत्पन्न होने वाली अन्य संबंधित अपीलों को प्रभावित नहीं करेगा, जिससे इसके व्यापक प्रभावों को सीमित किया जा सके।

क्यों मायने रखता है

यह फैसला एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम को मरणोपरांत साफ़ करता है, जिन्हें ट्रायल कोर्ट से प्रतिकूल टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनका कानूनी रिकॉर्ड सही ढंग से परिलक्षित हो।

मुख्य तथ्य

  • Case Closed By: Supreme Court
  • Individual Involved: Former PM Manmohan Singh
  • Original Order Date: March 11, 2015
  • Coal Block Involved: Talabira II
  • Singh's Demise: December 2024

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