जैकलीन फर्नांडीज ने ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में SC का दरवाजा खटखटाया

बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने ₹200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह कदम दिल्ली की एक अदालत द्वारा उनके, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश देने के बाद आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि फर्नांडीज चंद्रशेखर के आपराधिक रिकॉर्ड को जानते हुए भी उनके संपर्क में थीं और बिचौलिए पिंकी ईरानी के माध्यम से अपराध की आय से खरीदे गए महंगे उपहार प्राप्त किए। फर्नांडीज किसी भी गलत काम से इनकार करती हैं, यह दावा करते हुए कि उन्हें उपहारों की अवैध उत्पत्ति की जानकारी नहीं थी।
क्यों मायने रखता है
यह मामला वित्तीय अपराधों और ईडी जैसी एजेंसियों की जांच शक्तियों के संबंध में सार्वजनिक हस्तियों द्वारा लड़ी जा रही कानूनी लड़ाइयों को उजागर करता है। यह UPSC/SSC अभ्यर्थियों के लिए GS2 (राजव्यवस्था एवं शासन - न्यायपालिका, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप) और GS3 (अर्थव्यवस्था - मनी लॉन्ड्रिंग, सुरक्षा मुद्दे) के तहत प्रासंगिक है।
मुख्य तथ्य
- •Case Value: ₹200 crore
- •Main Accused: Sukesh Chandrasekhar
- •Investigating Agency: Enforcement Directorate (ED)
- •Intermediary: Pinky Irani
- •Court Order for Charges: May 30, 2026
- •Date of SC Appeal by Fernandez: June 9, 2026
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