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हाथरस कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में नोटिस जारी किया

Briovo· 15 Jul 2026, 11:52 pm IST
हाथरस कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में नोटिस जारी किया

हाथरस जिला कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2020 के हाथरस कांड से जुड़ी उनकी टिप्पणियों के मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने दिसंबर 2020 में पीड़िता के परिवार से मिलने के दौरान बरी हुए व्यक्तियों को "गैंगरेप का आरोपी" कहा था। यह मानहानि का मामला रामू, रवि और लवकुश नामक तीन बरी हुए व्यक्तियों द्वारा दायर किया गया था। जबकि एक एमपी/एमएलए कोर्ट ने शुरू में मई में शिकायत खारिज कर दी थी, जिला कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित है।

AI सारांश

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मानहानि का नोटिस जारी

हाथरस जिला कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले के संबंध में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एडीजे पंचम की अदालत ने एक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को निर्धारित की गई है।

मामले की पृष्ठभूमि

मानहानि का मामला 12 दिसंबर 2020 को राहुल गांधी के हाथरस कांड की पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए बूलगढ़ी गांव जाने से जुड़ा है। आरोप है कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने उन व्यक्तियों को 'गैंगरेप का आरोपी' बताया था, जिन्हें बाद में मुख्य मामले में बरी कर दिया गया था। मूल घटना 14 सितंबर 2020 को हुई थी।

आरोपियों ने शिकायत दर्ज की

राहुल गांधी के कथित बयान और संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद, रामू, रवि और लवकुश - अदालत द्वारा बरी किए गए तीनों व्यक्तियों ने उनके खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया। कांग्रेस नेता की सार्वजनिक टिप्पणियों से वे नाराज थे।

पिछली खारिज और पुनरीक्षण

शुरुआत में, एक एसीजेएम एमपी/एमएलए कोर्ट ने 13 मई को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत खारिज कर दी थी, जिससे उन्हें राहत मिली थी। हालांकि, बरी हुए व्यक्तियों ने अपने अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर के माध्यम से इस फैसले के खिलाफ जिला कोर्ट में एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

क्यों मायने रखता है

यह मामला दर्शाता है कि सार्वजनिक हस्तियों को हाई-प्रोफाइल मामलों में दिए गए बयानों के लिए कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से न्याय और सार्वजनिक धारणा से संबंधित मामलों में।

मुख्य तथ्य

  • Case Origin: Defamation complaint against Rahul Gandhi
  • Incident Date: September 14, 2020 (Hathras incident)
  • Gandhi's Visit: December 12, 2020
  • Notice Issued By: Hathras District Court (ADJ Pancham)
  • Next Hearing: August 11
  • Accused Persons: Ramu, Ravi, Lavkush

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