कन्नूर मैरिज ब्यूरो को 9 साल की देरी पर लगा जुर्माना
केरल की एक उपभोक्ता अदालत ने कन्नूर स्थित एक मैरिज ब्यूरो को एक नर्सिंग कॉलेज प्रोफेसर की पंजीकरण फीस वापस करने और नौ साल तक उपयुक्त रिश्ता न दिला पाने के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता, जो 2016 में श्रीचक्र मैरिज ब्यूरो में शामिल हुए थे, को मानसिक पीड़ा और वित्तीय नुकसान हुआ। ब्यूरो कार्यवाही से अनुपस्थित रहा, जिसके कारण एकतरफा आदेश पारित हुआ। प्रोफेसर को ₹3,000 वापसी के रूप में, ₹3,000 मानसिक पीड़ा के लिए, और ₹2,000 कानूनी लागत के लिए मिलेंगे। यह राशि 30 दिनों के भीतर चुकानी होगी, चूक होने पर 9% ब्याज लगेगा।
AI सारांश
3 bulletsमैरिज ब्यूरो का अधूरा वादा
कन्नूर के एक नर्सिंग कॉलेज प्रोफेसर, जिन्होंने 2016 में श्रीचक्र मैरिज ब्यूरो में पंजीकरण कराया था, को नौ साल के इंतजार के बाद आखिरकार न्याय मिला। उन्होंने केरल में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग से संपर्क किया था। ब्यूरो लगातार आश्वासनों के बावजूद उन्हें कोई उपयुक्त विवाह प्रस्ताव प्रदान करने में विफल रहा।
मानसिक पीड़ा और पारिवारिक प्रभाव
ब्यूरो की निष्क्रियता के कारण प्रोफेसर को काफी मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ी। उन्होंने बताया कि उनके वृद्ध माता-पिता लंबे समय से उनकी शादी की उम्मीद कर रहे थे। उनके पिता अक्टूबर 2025 में गुजर गए, और उनकी बीमार माँ अब भी उनकी शादी की कामना करती थीं।
ब्यूरो की अनुपस्थिति और एकतरफा आदेश
नोटिस प्राप्त होने के बावजूद, श्रीचक्र मैरिज ब्यूरो के प्रबंधन ने न तो उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा और न ही कोई लिखित जवाब प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप, उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही हुई, जिसका अर्थ है कि उनकी अनुपस्थिति में निर्णय लिया गया।
आयोग का फैसला और मुआवजा
आयोग ने सेवा में स्पष्ट कमी पाई। इसने ब्यूरो को ₹3,000 की पंजीकरण फीस वापस करने और मानसिक पीड़ा के लिए अतिरिक्त ₹3,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसके अलावा, ₹2,000 कानूनी लागत के लिए दिए गए।
अनुपालन की समय सीमा और दंड
कुल राशि आदेश प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चुकानी होगी। चूक होने पर, ₹3,000 की वापसी राशि पर आदेश की तारीख से लेकर पूरी वसूली तक प्रति वर्ष 9% की दर से ब्याज लगेगा। शिकायतकर्ता के पास आगे कानूनी उपाय करने का विकल्प भी है।
क्यों मायने रखता है
यह मामला वैवाहिक सेवाओं की जवाबदेही पर प्रकाश डालता है, जो लंबे समय तक अनुबंध विफलताओं और वादे पूरे न होने के कारण हुई भावनात्मक पीड़ा के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है।
मुख्य तथ्य
- •Bureau Name: Sreechakra Marriage Bureau
- •Complainant's Profession: Nursing College Professor
- •Complaint Year: 2016
- •Years of Waiting: 9 years
- •Refund Amount: ₹3,000
- •Compensation for Mental Agony: ₹3,000
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