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सुप्रीम कोर्ट ने डीपफेक पर आपातकालीन प्रतिक्रिया पर सरकार से विचार करने को कहा

Briovo· 12 Aug 2026, 08:30 pm IST
सुप्रीम कोर्ट ने डीपफेक पर आपातकालीन प्रतिक्रिया पर सरकार से विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डीपफेक, डॉक्सिंग और गैर-सहमति वाली अंतरंग सामग्री जैसे ऑनलाइन खतरों से निपटने के लिए समयबद्ध आपातकालीन तंत्र के लिए एक याचिका पर विचार करने को कहा है। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेजी से होने वाले डिजिटल नुकसान और धीमी पारंपरिक कानूनी उपचारों के बीच "गति अंतर" पर प्रकाश डाला। कोर्ट ने गृह, कानून, आईटी मंत्रालयों और महिला व बाल अधिकार के लिए राष्ट्रीय आयोगों को प्रस्ताव की जांच करने का निर्देश दिया, जिसमें क्षति बढ़ने से पहले त्वरित, यूआरएल-विशिष्ट कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

AI सारांश

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SC ने सरकार को कार्रवाई का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से गंभीर ऑनलाइन खतरों के खिलाफ समयबद्ध आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के लिए एक याचिका पर तत्काल विचार करने को कहा। यह निर्देश भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ की ओर से आया, जिन्होंने तेजी से होने वाले डिजिटल नुकसान के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए गंभीर मुद्दों पर ध्यान दिया।

डिजिटल नुकसान की गति पर ध्यान केंद्रित

याचिकाकर्ता-अधिवक्ता एन.के. गोस्वामी ने डिजिटल नुकसान के तेजी से फैलने और पारंपरिक कानूनी उपचारों की धीमी गति के बीच महत्वपूर्ण "गति अंतर" पर प्रकाश डाला। उन्होंने तर्क दिया कि डीपफेक या डॉक्सिंग जैसे डिजिटल नुकसान व्यक्तियों को तुरंत और अक्सर अपूरणीय क्षति पहुंचा सकते हैं, इससे पहले कि कोई प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा सके।

लक्षित ऑनलाइन खतरे

याचिका में विशेष रूप से ऑनलाइन बलात्कार, हत्या या शारीरिक हिंसा, खतरनाक डॉक्सिंग, और बच्चों के निजी विवरणों के प्रकटीकरण सहित खतरों के खिलाफ एक तंत्र का अनुरोध किया गया है। इसमें गैर-सहमति वाली अंतरंग या एआई-जनित सामग्री और हानिकारक डीपफेक प्रतिरूपण भी शामिल है, जिनमें से सभी के लिए त्वरित, यूआरएल-विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

सरकारी निकाय याचिका की जांच करेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कई प्रमुख सरकारी निकायों को याचिका की जांच करने का निर्देश दिया है। इनमें गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ-साथ राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग शामिल हैं।

तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की मांग

याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान कानूनी प्रक्रियाएं, जैसे प्राथमिकी दर्ज करना या दीवानी निषेधाज्ञा, अक्सर व्यापक नुकसान को रोकने के लिए बहुत धीमी होती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि अपराधी को बाद में दंडित करने से पीड़ित को तत्काल नुकसान से बचाया नहीं जा सकता है, इसलिए हानिकारक सामग्री को तुरंत, यूआरएल-विशिष्ट रूप से अक्षम करने और डिजिटल साक्ष्य को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

क्यों मायने रखता है

डीपफेक और अन्य ऑनलाइन नुकसान का प्रसार व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है, जिससे अपूरणीय मानहानि, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक क्षति होती है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश डिजिटल युग में नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत और त्वरित कानूनी ढांचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, जो ऑनलाइन खतरों और पारंपरिक उपचारों के बीच महत्वपूर्ण "गति अंतर" को संबोधित करता है।

मुख्य तथ्य

  • Court: Supreme Court of India
  • Bench: CJI Surya Kant-led bench
  • Petitioner: Advocate N.K. Goswami
  • Directed Ministries/Commissions: Home, Law, IT Ministries; National Commissions for Women & Protection of Child Rights
  • Focus of Plea: Emergency mechanism against deepfakes, doxxing, online threats, child exposure, non-consensual material
  • Issue Highlighted: Speed gap between digital harm and legal remedies

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