केरल HC ने पार्षद की उत्पीड़न मामले में जमानत याचिका खारिज की
केरल हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में निष्कासित पलक्कड़ पार्षद प्रसोध एम की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी। जस्टिस ए. बदरुद्दीन की पीठ ने विशेष अदालत के फैसले को बरकरार रखा और हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह दूसरी बार है जब हाई कोर्ट ने प्रसोध एम की याचिका खारिज की है, इससे पहले उनकी अग्रिम जमानत अर्जी भी खारिज की गई थी। मन्नारकाड की एक विशेष अदालत द्वारा नियमित जमानत खारिज किए जाने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने उनकी दलीलों में कोई दम नहीं पाया, जिससे उन्हें फिलहाल कोई न्यायिक राहत नहीं मिल सकी है।
AI सारांश
3 bulletsनिष्कासित पार्षद की जमानत याचिका खारिज
केरल हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी पलक्कड़ के निष्कासित पार्षद प्रसोध एम की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने सुनाया, जिसमें पिछले आदेश को बरकरार रखा गया।
विशेष न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा
जस्टिस बदरुद्दीन ने मन्नारकाड स्थित SC/ST मामलों की विशेष अदालत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। विशेष अदालत ने पहले प्रसोध एम की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था।
पहले भी खारिज हुई थी जमानत
प्रसोध एम को हाई कोर्ट से राहत न मिलने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इसी मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी, जो एक लगातार न्यायिक रुख को दर्शाता है।
आरोपी को कोई न्यायिक राहत नहीं
हाई कोर्ट में अपील के बावजूद, अदालत ने प्रसोध एम की दलीलों को स्वीकार नहीं किया और उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया। परिणामस्वरूप, निष्कासित पार्षद को फिलहाल कोई न्यायिक सुरक्षा नहीं मिली है।
क्यों मायने रखता है
यह फैसला यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्यायपालिका के कड़े रुख को पुष्ट करता है, इस बात पर जोर देता है कि सार्वजनिक हस्तियां जवाबदेही और उचित प्रक्रिया से बची नहीं हैं।
मुख्य तथ्य
- •Accused: Prasodh M (expelled Palakkad councilor)
- •Case Type: Sexual Harassment
- •Court Decision: Regular bail rejected
- •Presiding Judge: Justice A. Badharudeen
- •Prior Application: Anticipatory bail also rejected
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