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पिता को पढ़ाई के लिए बेटी की पीट-पीटकर हत्या करने पर 10 साल की जेल

Briovo· 18 Jul 2026, 03:23 pm IST

आबूरोड कोर्ट ने 11वीं कक्षा की छात्रा मोमिना की हत्या के मामले में पिता फतेह मोहम्मद को 10 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। पिता ने पढ़ाई न करने पर उसे लकड़ी, थप्पड़ों और मुक्कों से बेरहमी से पीटा था, जिससे उसे जानलेवा आंतरिक चोटें आईं। अर्बुद स्कूल की छात्रा मोमिना अपने चाचा द्वारा बेहोश पाई गई थी और बाद में अस्पताल में मृत घोषित कर दी गई। यह फैसला दो साल तक चली सुनवाई के बाद 13 गवाहों और 30 दस्तावेजों के आधार पर आया है, जो शैक्षणिक दबाव के दुखद परिणामों को उजागर करता है। यह घटना बच्चों के कल्याण पर माता-पिता के दबाव के गंभीर प्रभाव और घरेलू हिंसा को संबोधित करने के महत्व को रेखांकित करती है।

AI सारांश

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बेटी की हत्या में पिता दोषी करार

आबूरोड कोर्ट ने 11वीं कक्षा की छात्रा मोमिना की हत्या के मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायालय संख्या-1 ने उसके पिता फतेह मोहम्मद को दोषी मानते हुए 10 साल के साधारण कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।

कारण: शैक्षणिक दबाव

मोमिना को उसके पिता द्वारा पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी न करने के कारण बार-बार पीटा गया। उसे लकड़ी, थप्पड़ों और मुक्कों से बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसे गंभीर आंतरिक चोटें आईं। उसकी 11वीं कक्षा की परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं, और परिवार ने बताया कि उसके पिता लगातार उस पर पढ़ाई का दबाव बना रहे थे।

खोज और मृत्यु

5 अप्रैल, 2024 को, मोमिना के चाचा अकरम ने फतेह मोहम्मद के फोन के बाद उसे घर के फर्श पर बेहोश पाया। उसे तुरंत आबूरोड अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अकरम की रिपोर्ट के आधार पर हत्या का मामला दर्ज किया और बाद में पिता को गिरफ्तार कर लिया।

जांच और फैसला

पुलिस ने जांच की और अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों के बयान, 30 दस्तावेज और दो लेख साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी सबूतों पर विचार करने के बाद फतेह मोहम्मद को दोषी पाया।

क्यों मायने रखता है

यह मामला शिक्षा को लेकर अत्यधिकS माता-पिता के दबाव के दुखद परिणामों और घरेलू हिंसा के alarming मुद्दे को उजागर करता है। यह उन मामलों में जागरूकता और हस्तक्षेप की गंभीर आवश्यकता को रेखांकित करता है जहां शैक्षणिक अपेक्षाएं शारीरिक दुर्व्यवहार की ओर ले जाती हैं।

मुख्य तथ्य

  • Convicted: Father Fateh Mohammad
  • Victim: Daughter Momina, 11th-grade student
  • Sentence: 10 years simple imprisonment, ₹10,000 fine
  • Location: Prem Nagar, Gandhi Nagar area, Abu Road
  • Motive: Not studying/preparing for exams
  • Witnesses/Evidence: 13 witnesses, 30 documents, 2 articles

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