Briovo

Article

Delhi High CourtOrgan DonationMinor DonorLiver Transplant

दिल्ली HC ने नाबालिग को पिता को लिवर दान करने की अनुमति दी

Briovo· 30 Jun 2026, 10:58 pm IST
दिल्ली HC ने नाबालिग को पिता को लिवर दान करने की अनुमति दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक 17 वर्षीय लड़के को अपने पिता को अपने लिवर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति दे दी है, जो गंभीर पुरानी लिवर की बीमारी से पीड़ित हैं। अदालत ने असाधारण चिकित्सीय परिस्थितियों और लड़के के स्वैच्छिक निर्णय को स्वीकार किया, यह देखते हुए कि अनुमति न देने पर पिता के लिए जानलेवा हो सकता है। यह फैसला इस बात पर प्रकाश डालता है कि जबकि नाबालिगों द्वारा अंगदान आम तौर पर प्रतिबंधित है, यह सख्त कानूनी और नैतिक दिशानिर्देशों के तहत अनुमति दी जा सकती है, खासकर जब कोई अन्य संगत दाता उपलब्ध न हो और नाबालिग के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित हो।

AI सारांश

3 bullets

नाबालिग दान के लिए अदालत ने दी अनुमति

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक 17 वर्षीय लड़के को अपने पिता को अपने लिवर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति दी, जो गंभीर पुरानी लिवर की बीमारी से गंभीर रूप से बीमार हैं। अदालत ने मामले की असाधारण प्रकृति को स्वीकार किया, इस बात पर जोर दिया कि जबकि नाबालिगों द्वारा अंगदान आम तौर पर प्रतिबंधित है, इसे विशिष्ट चिकित्सा और कानूनी परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है।

पिता की गंभीर स्वास्थ्य स्थिति

पिता क्रोनिक लिवर रोग, सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, हल्का एसाइटिस और लिवर सेल कार्सिनोमा से पीड़ित हैं, जिससे उनकी स्थिति समय-संवेदनशील और जानलेवा हो गई है। चिकित्सा पेशेवरों ने लिवर प्रत्यारोपण को उनके जीवन को बचाने के लिए एकमात्र व्यवहार्य उपचार विकल्प के रूप में सलाह दी थी।

स्वैच्छिक सहमति और अनुकूलता

अदालत ने टिप्पणी की कि 17 वर्षीय लड़का अपने पिता के लिए एकमात्र उपयुक्त और संगत दाता था। लड़के ने बिना किसी व्यावसायिक प्रोत्साहन या दबाव के, केवल प्यार और स्नेह से दान करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, जो अदालत के फैसले में एक महत्वपूर्ण कारक था।

कानूनी और नैतिक सुरक्षा उपाय लागू

यह फैसला मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम की धारा 9(1B) के अनुरूप है, जो उपयुक्त प्राधिकरण और राज्य सरकार से पूर्व अनुमोदन के साथ असाधारण चिकित्सा आधार पर नाबालिगों द्वारा दान की अनुमति देता है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल ने पहले ही दान को मंजूरी दे दी थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी कानूनी प्रोटोकॉल पूरे किए गए हैं।

चिकित्सा प्रक्रिया और दाता सुरक्षा निर्देश

अदालत ने जोर दिया कि नाबालिग दाता के लिए चिकित्सा प्रक्रिया को अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, सभी कानूनी, नैतिक और नैदानिक ​​प्रोटोकॉल का पालन करते हुए। इस निर्देश का उद्देश्य दान और पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया के दौरान लड़के के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

क्यों मायने रखता है

यह फैसला असाधारण परिस्थितियों में नाबालिगों द्वारा अंगदान के लिए एक मिसाल कायम करता है, सख्त कानूनी ढाँचों को मानवीय चिंताओं और रोगी के जीवन के अधिकार के साथ संतुलित करता है। यह जटिल चिकित्सा और नैतिक दुविधाओं को हल करने में न्यायपालिका की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

मुख्य तथ्य

  • Donor's Age: 17 years old
  • Recipient's Condition: Advanced chronic liver disease
  • Court Ruling Date: June 30, 2026
  • Legal Basis: Section 9(1B) of Transplantation of Human Organs and Tissues Act
  • Approving Authorities: LG and Appropriate Authority

क्या यह मददगार था?

Reader pulse

0 votes
Test yourself

Generate a 5-question quiz from this article.

चर्चा

Discussion (0)

Loading…