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दिल्ली जिमखाना के सदस्यों ने बेदखली नोटिस को HC में चुनौती दी

Briovo· 05 Jul 2026, 12:00 am IST
दिल्ली जिमखाना के सदस्यों ने बेदखली नोटिस को HC में चुनौती दी

दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों ने केंद्र द्वारा जारी बेदखली नोटिस को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। यह नोटिस, एक लंबे समय से चले आ रहे विवाद का हिस्सा है, जिसमें क्लब को अपनी सफदरजंग रोड परिसर खाली करने को कहा गया है, जिसका कारण रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना बताया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कारण अस्पष्ट हैं और यह बिना उचित प्रक्रिया के जबरन बेदखली का प्रयास है। उच्च न्यायालय 6 जुलाई को बेदखली आदेश पर रोक लगाने के संबंध में दलीलें सुनेगा।

AI सारांश

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बेदखली नोटिस को चुनौती

दिल्ली जिमखाना क्लब के सदस्यों और कर्मचारियों ने बेदखली के कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किए हैं। यह केंद्र की क्लब को सफदरजंग रोड पर अपने परिसर खाली करने की मांग को चुनौती देता है। आवेदनों में इस बेदखली नोटिस के संचालन पर रोक लगाने की मांग की गई है।

केंद्र का तर्क और क्लब का रुख

भूमि और विकास कार्यालय ने "रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और सुरक्षित करने" का हवाला देते हुए क्लब को अपनी भूमि वापस करने का निर्देश दिया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं, जिनमें क्लब सदस्य विजय खुराना भी शामिल हैं, का आरोप है कि ये कारण अस्पष्ट और "ढोंग" हैं। उनका तर्क है कि यह उचित कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, जबरन बेदखली का प्रयास है, और उनके मुकदमे को 500 से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।

कारण बताओ नोटिस जारी

29 जून को, भूमि और विकास कार्यालय ने दिल्ली जिमखाना क्लब को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह नोटिस, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय से, पूछा गया कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली का आदेश क्यों नहीं पारित किया जाना चाहिए। क्लब को जवाब देने और व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए 7 जुलाई तक का समय दिया गया था।

उच्च न्यायालय की सुनवाई निर्धारित

बेदखली नोटिस को चुनौती देने वाले नए आवेदनों की सुनवाई 6 जुलाई को न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन के समक्ष होनी है। यह 22 मई के आदेश के बाद दायर एक बड़े लंबित मुकदमे के अनुरूप है। इस सुनवाई के दौरान अदालत मुख्य रूप से बेदखली नोटिस पर रोक लगाने की याचिका पर विचार करेगी।

पिछली प्रतिबद्धताएँ और वर्तमान विवाद

केंद्र ने पहले 26 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया था कि वह 5 जून तक 27.3 एकड़ परिसर पर जबरन कब्जा नहीं करेगा। इसके बावजूद, विवाद जारी है, हाल के कारण बताओ नोटिस और क्लब की बाद की कानूनी चुनौती के साथ यह बढ़ रहा है, जिससे औपनिवेशिक काल के क्लब का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।

क्यों मायने रखता है

यह मामला एक प्रमुख क्लब और सरकार के बीच भूमि उपयोग को लेकर विवाद को उजागर करता है, जिससे उचित प्रक्रिया और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी भूमि को पुनः प्राप्त करने के औचित्य के बारे में सवाल उठते हैं।

मुख्य तथ्य

  • Court Case Filed By: Delhi Gymkhana Club members and staff
  • Notice Issued By: Land and Development Office (Centre)
  • Location of Club: Safdarjung Road, Delhi
  • Reason for Eviction: Strengthening and securing defence infrastructure
  • Next Hearing Date: July 6 (for stay application)
  • Area of Premises: 27.3 acres

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