Briovo

Article

TMCCalcutta High CourtBank AccountsMamata Banerjee

कलकत्ता HC ने TMC को बैंक खाते एक्सेस करने की अनुमति दी; विशेष अधिकारी नियुक्त

Briovo· 10 Jul 2026, 07:20 am IST
कलकत्ता HC ने TMC को बैंक खाते एक्सेस करने की अनुमति दी; विशेष अधिकारी नियुक्त

कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के ममता बनर्जी गुट को उसके तीन फ्रीज किए गए बैंक खातों को दैनिक संचालन और कानूनी खर्चों के लिए एक्सेस करने की अनुमति दे दी है। सेवानिवृत्त जस्टिस सुब्रत तालुकदार को 30 सितंबर तक इन लेनदेन की निगरानी के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह निर्णय बागी विधायक विश्वनाथ दास द्वारा पार्टी फंड के कथित दुरुपयोग की शिकायत के बाद आया है, जिसके कारण खाते फ्रीज किए गए थे। कोर्ट ने एक पूर्व मंत्री अरूप विश्वास से जुड़ी घटना में आरोपियों के सार्वजनिक अपमान और अंडे फेंकने की प्रवृत्ति की भी आलोचना की और घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

AI सारांश

3 bullets

TMC को बैंक खातों के लिए सशर्त राहत

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) को उसके पहले से फ्रीज किए गए तीन बैंक खातों तक सशर्त पहुंच प्रदान की है। इस फैसले से पार्टी को अपने दैनिक कार्यों का प्रबंधन करने और कानूनी खर्चों को पूरा करने की अनुमति मिलती है, जो फ्रीज के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए थे। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ये फंड केवल आवश्यक उद्देश्यों के लिए हैं।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश लेनदेन की निगरानी करेंगे

धन के पारदर्शी और नियंत्रित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार को एक विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। वह 30 सितंबर तक तीनों बैंक खातों से सभी लेनदेन की निगरानी करेंगे। पार्टी के दो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद किसी भी छोटे या बड़े खर्च के लिए उनके प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होगी।

बैंक खाता फ्रीज होने का कारण

TMC के बैंक खातों को फ्रीज करने का कारण बागी विधायक विश्वनाथ दास द्वारा दायर एक शिकायत थी, जिसमें पार्टी फंड के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। बिधाननगर पुलिस ने बाद में खातों को फ्रीज कर दिया, जिससे पार्टी के लिए काफी व्यवधान उत्पन्न हुआ। हालांकि, TMC ने इन आरोपों को निराधार और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है।

न्यायालय ने पुलिस की जल्दबाजी पर सवाल उठाया

सुनवाई के दौरान, कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC के बैंक खातों को पुलिस द्वारा फ्रीज करने की तेजी पर चिंता व्यक्त की। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने असामान्य गति पर मौखिक टिप्पणी की, यह सवाल करते हुए कि 'सामान्य' शिकायत के लिए इतनी त्वरित कार्रवाई क्यों की गई, खासकर जब आम नागरिकों के लिए अक्सर ऐसी तत्परता की कमी होती है।

सार्वजनिक अपमान की निंदा

एक अलग लेकिन संबंधित मामले में, अदालत ने आरोपी व्यक्तियों के सार्वजनिक अपमान और अंडे फेंकने की प्रवृत्ति की कड़ी निंदा की, विशेष रूप से पूर्व मंत्री अरूप विश्वास से जुड़ी एक घटना का जिक्र किया। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

क्यों मायने रखता है

यह फैसला TMC को अस्थायी राहत देता है, जिससे वह चल रहे राजनीतिक विवादों और वित्तीय कदाचार के आरोपों के बावजूद आवश्यक खर्चों का प्रबंधन कर सकेगी। सार्वजनिक अपमान पर अदालत का रुख न्यायिक आचरण और आरोपी व्यक्तियों के व्यवहार के बारे में व्यापक चिंताओं पर भी प्रकाश डालता है।

मुख्य तथ्य

  • Court Decision: Calcutta High Court allowed TMC to access frozen bank accounts.
  • Special Officer Appointed: Retired Justice Subrata Talukdar to oversee transactions until September 30.
  • Purpose of Use: Accounts to be used for day-to-day operations and legal expenses only.
  • Reason for Freezing: Complaint by rebel MLA Biswanath Das alleging misuse of party funds.
  • Court's Criticism: Criticized public humiliation and egg-throwing at accused individuals.
  • Police Action Questioned: Court questioned the haste in freezing accounts after a 'general' complaint.

क्या यह मददगार था?

Reader pulse

0 votes
Test yourself

Generate a 5-question quiz from this article.

चर्चा

Discussion (0)

Loading…