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अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रम्प के IRS समझौते को रद्द किया, स्व-व्यवहार का हवाला दिया

Briovo· 14 Jul 2026, 12:39 am IST
अमेरिकी न्यायाधीश ने ट्रम्प के IRS समझौते को रद्द किया, स्व-व्यवहार का हवाला दिया

एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके अपने न्याय विभाग के बीच $1.8 बिलियन के नागरिक समझौते को रद्द कर दिया है, इसे अवैध स्व-व्यवहार करार दिया है। ट्रम्प ने आईआरएस पर $10 बिलियन का मुकदमा दायर किया था, जिसमें कर रिटर्न लीक होने का आरोप लगाया गया था। इस समझौते का उद्देश्य "सरकारी हथियारबंदी के पीड़ितों" को मुआवजा देना और ट्रम्प को व्यापक कर सुरक्षा प्रदान करना था। न्यायाधीश कैथलीन विलियम्स ने फैसला सुनाया कि ट्रम्प और डीओजे वास्तव में विरोधी नहीं थे, जो नागरिक मुकदमों के लिए संवैधानिक आवश्यकता है। इस फैसले में ट्रम्प के एक वकील और डीओजे के अधिकारियों को संभावित नैतिक उल्लंघनों के लिए भी संदर्भित किया गया है।

AI सारांश

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न्यायाधीश ने ट्रम्प-डीओजे समझौते को रद्द किया

अमेरिकी जिला न्यायाधीश कैथलीन विलियम्स ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके अपने न्याय विभाग के बीच $1.8 बिलियन के नागरिक समझौते को अवैध घोषित कर दिया है। सोमवार, 13 जुलाई 2026 को लिया गया यह फैसला, व्यापक रूप से स्थिति को स्व-व्यवहार के रूप में वर्णित करता है, जिससे महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक चिंताएं बढ़ गई हैं। यह फैसला ट्रम्प द्वारा आईआरएस के खिलाफ $10 बिलियन का मुकदमा शुरू करने के बाद आया है।

मुकदमे की पृष्ठभूमि

ट्रम्प ने जनवरी में आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) के खिलाफ $10 बिलियन का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एजेंसी उनके पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके कर रिटर्न के लीक को ठीक से रोकने में विफल रही। न्याय विभाग ने बाद में ट्रम्प के साथ एक समझौता किया, जिसमें कथित सरकारी 'हथियारबंदी' और 'कानूनी युद्ध' के पीड़ितों को मुआवजा देने के उद्देश्य से एक कोष में $1.8 बिलियन आवंटित किए गए। इस समझौते ने ट्रम्प को व्यापक कर सुरक्षा भी प्रदान की।

न्यायाधीश का तर्क: विरोधी पक्षों की कमी

न्यायाधीश विलियम्स ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमेबाजी में ट्रम्प और न्याय विभाग वास्तव में एक-दूसरे के विरोधी नहीं थे, जो अमेरिकी संविधान के तहत नागरिक मुकदमों के लिए एक मौलिक आवश्यकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुकदमा अदालत का उपयोग एक ऐसे समझौते को वैध बनाने का प्रयास प्रतीत होता है जिसने राष्ट्रपति से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रतिरक्षा प्रदान की, और कानून द्वारा परिभाषित नहीं की गई शिकायतों के लिए करदाताओं के पैसे को अलग रखा।

नैतिक संदर्भ और राजनीतिक परिणाम

न्यायाधीश ने मामले में शामिल ट्रम्प के एक वकील, एलेजांद्रो ब्रितो, साथ ही समझौते को मंजूरी देने वाले वरिष्ठ न्याय विभाग के अधिकारियों को नैतिक समीक्षा के लिए राज्य बार अधिकारियों के पास भेजा। यह फैसला प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण झटका है और कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जो अपनी पुष्टि सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। ब्लैंच को कार्यवाही के दौरान 'वादी और प्रतिवादी दोनों के लिए बोलने की उनकी स्पष्ट क्षमता' के लिए जाना गया था।

क्यों मायने रखता है

यह फैसला शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों और सरकारी एजेंसियों के कार्यों के इर्द-गिर्द नैतिक और कानूनी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जो सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही को प्रभावित करता है।

मुख्य तथ्य

  • Settlement Amount Voided: $1.8 Billion
  • Initial Lawsuit Filed by Trump: $10 Billion against IRS
  • Judge's Ruling Date: July 13, 2026 (Monday)
  • Judge's Name: Kathleen Williams
  • Reason for Voiding Settlement: Unlawful self-dealing and lack of true adversarial parties
  • Legal Professionals Referred for…: Trump lawyer Alejandro Brito and senior DOJ officials

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