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FSSAI ने डाबर को '100% प्राकृतिक' दावों वाले उत्पादों पर रोक लगाने का निर्देश दिया

Briovo· 04 Aug 2026, 08:37 am IST
FSSAI ने डाबर को '100% प्राकृतिक' दावों वाले उत्पादों पर रोक लगाने का निर्देश दिया

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया को शहद और घी सहित विभिन्न उत्पादों पर "100% प्राकृतिक," "100% शुद्ध," और "100% जैविक" जैसे लेबल का उपयोग बंद करने का आदेश दिया है। नियामक ने इन दावों को अस्पष्ट, असत्यापनीय और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाला बताया। FSSAI ने "जैविक भारत" के जैविक लोगो के अनधिकृत उपयोग पर भी आपत्ति जताई। डाबर को पहले भी इन दावों के खिलाफ सलाह दी गई थी, और FSSAI ने अब विज्ञापन नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।

AI सारांश

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FSSAI ने डाबर को भ्रामक लेबलों पर निर्देश दिया

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया को निर्देश जारी किया है, जिसमें कंपनी को अपने खाद्य उत्पादों पर '100% प्राकृतिक', '100% शुद्ध' और '100% जैविक' जैसे दावों का उपयोग तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश शहद, घी और नारियल के दूध सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होता है, क्योंकि इन दावों को अस्पष्ट और उपभोक्ताओं को संभावित रूप से गुमराह करने वाला पाया गया था।

विज्ञापन नियमों का उल्लंघन

FSSAI ने कहा कि इस तरह के '100%' दावों का उपयोग सीधे FSS (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 का उल्लंघन करता है। नियामक ने जोर दिया कि ये दावे असत्यापनीय हैं और उत्पाद की प्रामाणिकता और संरचना के बारे में खरीदारों के लिए एक गलत धारणा बना सकते हैं। विशेष रूप से, नारियल के दूध जैसे मिश्रित खाद्य पदार्थों के लिए '100% शुद्धता' के दावे अनुमेय नहीं हैं।

अनधिकृत 'जैविक भारत' लोगो का उपयोग

भ्रामक प्रतिशत दावों से परे, FSSAI ने डाबर द्वारा कुछ उत्पादों पर 'जैविक भारत' लोगो के अनधिकृत प्रदर्शन पर भी प्रकाश डाला। यह लोगो जैविक भोजन के लिए एक प्रमाणीकरण चिह्न है, और इसके उपयोग के लिए खाद्य सुरक्षा नियामक से वैध अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो कथित तौर पर डाबर के पास नहीं था। यह नियामक गैर-अनुपालन मुद्दों को और बढ़ाता है।

पिछली चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया

FSSAI ने खुलासा किया कि डाबर को इन '100%' दावों का उपयोग बंद करने के लिए पहले निर्देश मिले थे, लेकिन उसने आवश्यक सुधारात्मक उपाय लागू नहीं किए। इस बार-बार के गैर-अनुपालन के कारण वर्तमान निषेध आदेश जारी किया गया है। नियामक अब डाबर से 15 दिनों के भीतर एक व्यापक कार्रवाई-रिपोर्ट की मांग कर रहा है।

उपभोक्ता विश्वास और पारदर्शिता सुनिश्चित करना

FSSAI द्वारा यह कार्रवाई पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को भ्रामक विपणन प्रथाओं से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। उत्पाद के दावों पर कड़े नियमों को लागू करके, प्राधिकरण का लक्ष्य उपभोक्ताओं और खाद्य निर्माताओं के बीच अधिक विश्वास पैदा करना है। यह कदम सटीक और सत्यापन योग्य उत्पाद लेबलिंग के संबंध में अन्य कंपनियों के लिए एक मिसाल कायम करता है।

क्यों मायने रखता है

यह FSSAI निर्देश खाद्य उद्योग में सटीक लेबलिंग और उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और निर्माताओं द्वारा भ्रामक दावों को रोकता है।

मुख्य तथ्य

  • Regulator: Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)
  • Company: Dabur India
  • Prohibited Claims: 100% Natural, 100% Pure, 100% Organic
  • Affected Products: Honey, ghee, apple cider vinegar, coconut oil, coconut water, coconut milk
  • Other Violation: Unauthorized use of 'Jaivik Bharat' organic logo
  • Deadline for Report: 15 days

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